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राजस्थान : नए साल पर समारोह और आतिशबाजी पर रहेगी रोक, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

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Published : Dec 23, 2020, 3:19 PM IST

कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब गृह विभाग ने नए साल पर किसी भी समारोह के आयोजन और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नए साल की पूर्व संध्या पर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा.

New Year Fireworks Ban, New Year Celebration Banned
नए साल पर समारोह और आतिशबाजी पर रहेगी रोक

जयपुर. कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद अब गृह विभाग ने आदेश जारी कर नव वर्ष पर किसी भी समारोह और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है. गृह विभाह की ओर से जारी आदेश के अनुसार एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नव वर्ष की पूर्व संध्या रात्रि 8 बजे से नव वर्ष की सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा रहेगा. इन क्षेत्रों में शाम बजे से बाजार बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

गृह विभाग की ओर से निम्न आदेश जारी किए...

  • राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत 3 नवंबर को जारी अधिसूचना अनुसार आतिशबाजी करने अथवा आतिशबाजी बेचने के संदर्भ में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
  • इन विभाग के समसंख्या आदेश 29 नवम्बर द्वारा सभी प्रकार के आयोजन जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि पर पूर्ण प्रतिबंध है. इसी क्रम में नववर्ष की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले समस्त समारोह, एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
  • धार्मिक स्थानों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर आदि को खोले जाने के क्रम में इस विभाग के समसंख्या आदेश 27 सितम्बर की अनुपालन सुनिश्चित की जाए. विशेष कर दो गज की दूरी, सैनिटाइजर, फेस मास्क सम्बन्धी आदेश की पालना सुनिश्चित की जाए.
  • प्रदेश के सभी नगर जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है अथवा समस्त नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका की नगरीय सीमा में नववर्ष पूर्व संध्या को रात्रि 8 बजे से 1 जनवरी 2021 की प्रातः 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा अथवा इन क्षेत्रों में रात्रि बाजार 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे.

पढ़ें- 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव की तारीखों की आज हो सकती है घोषणा, निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी

बता दें कि दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान कहा था कि दीपावली के वक्त की गई सख्ती की वजह से संक्रमण फैलने से रोकने में कामयाब रहे. इसी तरह से नव वर्ष पर भी सख्ती बरती जाए. सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि जिस तरह से दीपावली पर सख्ती रखी गई, उसी तरह आतिशबाजी, समारोह पर रोक लगाई जाए. सीएम गहलोत के निर्देश के बाद आज गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की है.

जयपुर. कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद अब गृह विभाग ने आदेश जारी कर नव वर्ष पर किसी भी समारोह और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है. गृह विभाह की ओर से जारी आदेश के अनुसार एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नव वर्ष की पूर्व संध्या रात्रि 8 बजे से नव वर्ष की सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा रहेगा. इन क्षेत्रों में शाम बजे से बाजार बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

गृह विभाग की ओर से निम्न आदेश जारी किए...

  • राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत 3 नवंबर को जारी अधिसूचना अनुसार आतिशबाजी करने अथवा आतिशबाजी बेचने के संदर्भ में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
  • इन विभाग के समसंख्या आदेश 29 नवम्बर द्वारा सभी प्रकार के आयोजन जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि पर पूर्ण प्रतिबंध है. इसी क्रम में नववर्ष की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले समस्त समारोह, एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
  • धार्मिक स्थानों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर आदि को खोले जाने के क्रम में इस विभाग के समसंख्या आदेश 27 सितम्बर की अनुपालन सुनिश्चित की जाए. विशेष कर दो गज की दूरी, सैनिटाइजर, फेस मास्क सम्बन्धी आदेश की पालना सुनिश्चित की जाए.
  • प्रदेश के सभी नगर जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है अथवा समस्त नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका की नगरीय सीमा में नववर्ष पूर्व संध्या को रात्रि 8 बजे से 1 जनवरी 2021 की प्रातः 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा अथवा इन क्षेत्रों में रात्रि बाजार 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे.

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बता दें कि दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान कहा था कि दीपावली के वक्त की गई सख्ती की वजह से संक्रमण फैलने से रोकने में कामयाब रहे. इसी तरह से नव वर्ष पर भी सख्ती बरती जाए. सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि जिस तरह से दीपावली पर सख्ती रखी गई, उसी तरह आतिशबाजी, समारोह पर रोक लगाई जाए. सीएम गहलोत के निर्देश के बाद आज गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की है.

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