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राजस्थान हाईकोर्ट: भर्ती में सफल उम्मीदवार को आवेदन पत्र में संशोधन की अनुमति क्यों नहीं?

राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी को नोटिस जारी कर पूछा है कि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती 2016 में सफल उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में संशोधन की अनुमति क्यों नहीं दी गई. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश कृष्णा शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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Published : Jul 22, 2020, 8:16 PM IST

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भर्ती में सफल उम्मीदवार को आवेदन पत्र में संशोधन की अनुमति क्यों नहीं

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी को नोटिस जारी कर पूछा है कि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती 2016 में सफल उम्मीदवार को आवेदन पत्र में संशोधन की अनुमति क्यों नहीं दी गई. न्यायधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश कृष्णा शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के पुलिस उपनिरीक्षक को लेकर वर्ष 2016 में भर्ती विज्ञापन जारी किया था. जिसमें याचिकाकर्ता ने सामान्य महिला वर्ग में आवेदन किया था. याचिकाकर्ता भर्ती की लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुकी है. इसके बाद आयोग ने उसे साक्षात्कार के लिए भी बुला लिया है. इस दौरान याचिकाकर्ता ने उपनिरीक्षक की चार श्रेणियों में उसकी ओर से भरे विकल्प को परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया, लेकिन आयोग ने लिखित परीक्षा हो जाने का हवाला देते हुए आवेदन खारिज कर दिया.

याचिका में कहा गया कि अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले आवेदन में इस तरह के संशोधन किए जा सकते हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता को आवेदन में संशोधन करने की अनुमति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी को नोटिस जारी कर पूछा है कि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती 2016 में सफल उम्मीदवार को आवेदन पत्र में संशोधन की अनुमति क्यों नहीं दी गई. न्यायधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश कृष्णा शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के पुलिस उपनिरीक्षक को लेकर वर्ष 2016 में भर्ती विज्ञापन जारी किया था. जिसमें याचिकाकर्ता ने सामान्य महिला वर्ग में आवेदन किया था. याचिकाकर्ता भर्ती की लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुकी है. इसके बाद आयोग ने उसे साक्षात्कार के लिए भी बुला लिया है. इस दौरान याचिकाकर्ता ने उपनिरीक्षक की चार श्रेणियों में उसकी ओर से भरे विकल्प को परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया, लेकिन आयोग ने लिखित परीक्षा हो जाने का हवाला देते हुए आवेदन खारिज कर दिया.

याचिका में कहा गया कि अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले आवेदन में इस तरह के संशोधन किए जा सकते हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता को आवेदन में संशोधन करने की अनुमति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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