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सूचना सहायक भर्ती-2018 में अनियमितता पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती- 2018 में अनियमितता बरतने पर राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. याचिका में कहा गया है कि चयन बोर्ड ने अभी तक न तो मेरिट लिस्ट जारी की और ना ही वेटिंग लिस्ट जारी की गई.

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सूचना सहायक भर्ती
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Published : Feb 15, 2020, 2:43 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती- 2018 में अनियमितता बरतने पर राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश ओमप्रकाश मीणा की याचिका पर दिया है.

याचिका में अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया की भर्ती विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवारों को वांछित योग्यता लिखित परीक्षा तक प्राप्त करनी थी. लेकिन चयन बोर्ड ने टाइप टेस्ट तक शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का भी चयन कर लिया.

पढ़ेंः दिल्ली मंडल पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 6 ट्रेनें रद्द, एक का मार्ग परिवर्तित

इसके अलावा ऐसे लोगो को भी नियुक्ति दी जा रही है, जिन्होंने मांगी गई स्ट्रीम में बीटेक नहीं किया. याचिका में यह भी कहा गया की चयन बोर्ड ने अभी तक न तो मेरिट लिस्ट जारी की और ना ही वेटिंग लिस्ट जारी की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती- 2018 में अनियमितता बरतने पर राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश ओमप्रकाश मीणा की याचिका पर दिया है.

याचिका में अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया की भर्ती विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवारों को वांछित योग्यता लिखित परीक्षा तक प्राप्त करनी थी. लेकिन चयन बोर्ड ने टाइप टेस्ट तक शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का भी चयन कर लिया.

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इसके अलावा ऐसे लोगो को भी नियुक्ति दी जा रही है, जिन्होंने मांगी गई स्ट्रीम में बीटेक नहीं किया. याचिका में यह भी कहा गया की चयन बोर्ड ने अभी तक न तो मेरिट लिस्ट जारी की और ना ही वेटिंग लिस्ट जारी की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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