ETV Bharat / city

स्कूल प्राध्यापक भर्ती 2018 : नॉन बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज

स्कूल प्राध्यापक भर्ती 2018 में कृषि विषय के प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए नॉन बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

School Teacher Recruitment, Rajasthan High Court News
नॉन बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
author img

By

Published : Aug 18, 2020, 7:22 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल प्राध्यापक भर्ती 2018 में कृषि विषय के प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए नॉन बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने पर आरपीएससी सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश विकास वैष्णव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि प्राध्यापक पद के लिए अभ्यर्थी का स्नातक के साथ बीएड होना जरूरी है. इसके बावजूद कृषि प्राध्यापक पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की सूची में ऐसे अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया, जिनके पास बीएड की डिग्री ही नहीं है. जिसके चलते दूसरे बीएडधारी अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए.

पढ़ें- जोधपुर : आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी पैरोल से फरार, मामला दर्ज

याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में बताई शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आरपीएससी ने कई अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट भी पूर्व में तय कर चुका है कि किसी अपात्र को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल प्राध्यापक भर्ती 2018 में कृषि विषय के प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए नॉन बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने पर आरपीएससी सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश विकास वैष्णव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि प्राध्यापक पद के लिए अभ्यर्थी का स्नातक के साथ बीएड होना जरूरी है. इसके बावजूद कृषि प्राध्यापक पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की सूची में ऐसे अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया, जिनके पास बीएड की डिग्री ही नहीं है. जिसके चलते दूसरे बीएडधारी अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए.

पढ़ें- जोधपुर : आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी पैरोल से फरार, मामला दर्ज

याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में बताई शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आरपीएससी ने कई अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट भी पूर्व में तय कर चुका है कि किसी अपात्र को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.