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क्षतिग्रस्त रोड को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब - Rajasthan High Court Order

राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के कामां को डीग से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने को लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख सार्वजनिक निर्माण सचिव और भरतपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राजस्थान हाईकोर्ट आदेश,  Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट आदेश, Rajasthan High Court Order
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Published : Nov 26, 2019, 8:52 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के कामां को डीग से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने को लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख सार्वजनिक निर्माण सचिव और भरतपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह आदेश विजय मिश्रा की जनहित याचिका पर दिए.

पढ़ें- मूल हस्तलिखित संविधान पर हाईकोर्ट में लगाई गई प्रदर्शनी

याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि कामां को डीग से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पिछले करीब 7 साल से क्षतिग्रस्त है. इसके बावजूद भी राज्य सरकार रोड की मरम्मत नहीं करवा रही है. जबकि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रदेश की हर सड़क का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करें.

याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार हर साल लाखों रुपए खर्च कर इस सड़क का पेच वर्क करवा कर इतिश्री कर लेती है. ऐसे में समस्या जस की तस बनी हुई है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के कामां को डीग से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने को लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख सार्वजनिक निर्माण सचिव और भरतपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह आदेश विजय मिश्रा की जनहित याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि कामां को डीग से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पिछले करीब 7 साल से क्षतिग्रस्त है. इसके बावजूद भी राज्य सरकार रोड की मरम्मत नहीं करवा रही है. जबकि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रदेश की हर सड़क का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करें.

याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार हर साल लाखों रुपए खर्च कर इस सड़क का पेच वर्क करवा कर इतिश्री कर लेती है. ऐसे में समस्या जस की तस बनी हुई है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरपुर के कामां को डीग से जोडने वाले मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने को लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख सार्वजनिक निर्माण सचिव और भरतपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश अभय चतुर्वेद्वी की खंडपीठ ने यह आदेश विजय मिश्रा की जनहित याचिका पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि कामां को डीग से जोडने वाली मुख्य सडक पिछले करीब सात साल से क्षतिग्रस्त है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार रोड की मरम्मत नहीं करवा रही है। जबकि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रदेश की हर सडक का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करें। याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार हर साल लाखों रुपए खर्च कर इस सडक का पेच वर्क करवा कर इतिश्री कर लेती है। ऐसे में समस्या जस की तस बनी हुई है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। Conclusion:
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