जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के कामां को डीग से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने को लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख सार्वजनिक निर्माण सचिव और भरतपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह आदेश विजय मिश्रा की जनहित याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि कामां को डीग से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पिछले करीब 7 साल से क्षतिग्रस्त है. इसके बावजूद भी राज्य सरकार रोड की मरम्मत नहीं करवा रही है. जबकि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रदेश की हर सड़क का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करें.
याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार हर साल लाखों रुपए खर्च कर इस सड़क का पेच वर्क करवा कर इतिश्री कर लेती है. ऐसे में समस्या जस की तस बनी हुई है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.