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वीडियो वॉल खरीद में अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट सख्त - jaipur news

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड की ओर से खरीदी गई वीडियो वॉल में हुई अनियमितता को लेकर एसीबी डीजी और राजकॉम्प के अधिकारियों से जवाब तलब किया हैं.

Public against corruption, Video wall purchase irregularit
वीडियो वॉल खरीद में अनियमितता को लेकर जवाब तलब
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Published : Jul 9, 2020, 9:06 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड की ओर से खरीदी गई वीडियो वॉल में हुई अनियमितता को लेकर एसीबी डीजी और राजकॉम्प के अधिकारियों से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि वर्ष 2016-17 में राजकॉम्प ने 100 करोड़ रुपए खर्च कर करीब 300 वीडियो वॉल खरीदी थी. जिसमें एक ही दिन दो अलग-अलग कंपनियों से अलग-अलग दरों पर सामान खरीदा गया. वहीं, तय समय में सामान की सप्लाई नहीं करने के बावजूद संबंधित कंपनियों को करीब ढाई करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाते हुए जुर्माना भी नहीं लगाया गया.

पढ़ें- हाईकोर्ट: राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी और विधि संकाय के डीन को नोटिस, पूछा परीक्षाएं कराने के संबंध में क्या निर्णय लिया

इसके अलावा उपकरण वारंटी में होने के बावजूद कंपनियों को करोड़ों रुपये रखरखाव शुल्क के नाम पर दे दिए. वहीं, कई ऐसी जगह पर वीडियो वॉल लगाई गई, जहां बिजली और इंटरनेट की सुविधा ही नहीं थी. याचिका में कहा गया कि कैग ने भी इन शिकायतों की पुष्टि की है. जबकि मामले में एसीबी में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

VC और डीन को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी और विधि संकाय के डीन को नोटिस जारी कर पूछा है कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश लोकेंद्र सिंह की जनहित याचिका पर दिए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड की ओर से खरीदी गई वीडियो वॉल में हुई अनियमितता को लेकर एसीबी डीजी और राजकॉम्प के अधिकारियों से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि वर्ष 2016-17 में राजकॉम्प ने 100 करोड़ रुपए खर्च कर करीब 300 वीडियो वॉल खरीदी थी. जिसमें एक ही दिन दो अलग-अलग कंपनियों से अलग-अलग दरों पर सामान खरीदा गया. वहीं, तय समय में सामान की सप्लाई नहीं करने के बावजूद संबंधित कंपनियों को करीब ढाई करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाते हुए जुर्माना भी नहीं लगाया गया.

पढ़ें- हाईकोर्ट: राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी और विधि संकाय के डीन को नोटिस, पूछा परीक्षाएं कराने के संबंध में क्या निर्णय लिया

इसके अलावा उपकरण वारंटी में होने के बावजूद कंपनियों को करोड़ों रुपये रखरखाव शुल्क के नाम पर दे दिए. वहीं, कई ऐसी जगह पर वीडियो वॉल लगाई गई, जहां बिजली और इंटरनेट की सुविधा ही नहीं थी. याचिका में कहा गया कि कैग ने भी इन शिकायतों की पुष्टि की है. जबकि मामले में एसीबी में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

VC और डीन को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी और विधि संकाय के डीन को नोटिस जारी कर पूछा है कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश लोकेंद्र सिंह की जनहित याचिका पर दिए.

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