जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में सामान्य वर्ग के लिए विज्ञापित पदों को कम कर उन्हें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित रखने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मोहिता शर्मा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने अप्रैल 2018 में विभिन्न विषय के स्कूल व्याख्याता पदों के लिए भर्ती निकाली, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए कुल 2541 पद रखे गए थे. आयोग ने नवंबर 2019 में संशोधित विज्ञापन जारी कर सामान्य वर्ग के 689 पद कम कर दिए और इन पदों को ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित कर दिया.
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याचिका में कहा गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण भर्ती विज्ञापन के बाद लागू हुआ था. ऐसे में आरक्षण को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. इसके अलावा यदि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना भी था तो इसके लिए अलग से पद सृजित करने चाहिए थे, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.