जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ के सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सिंगकर्मी को अवकाश के बाद पुनः कार्यभार ग्रहण नहीं कराने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के डीन और नर्सिंग अधीक्षक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश पवन कुमार जैमिनी की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अप्रैल 2016 में अर्जेंट टेंपरेरी बेसिस पर नर्सिंगकर्मी नियुक्त हुआ था. याचिकाकर्ता अप्रैल 2019 में आवश्यक कार्य के लिए अवकाश स्वीकृत करवा कर घर गया था. इस दौरान उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसकी सूचना भी उसने उच्च अधिकारियों को दे दी. स्वास्थ्य में सुधार होने पर याचिकाकर्ता 14 जून 2019 को पुनः कार्यभार ग्रहण करने के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ नर्सिंग अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ. इस पर नर्सिंग अधीक्षक ने अस्पताल अधीक्षक से दिशा मांगे.
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याचिका में कहा गया कि 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी याचिकाकर्ता को अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया गया है. जबकि वह संबंधित अधिकारियों को कई बार दस्तावेजों के साथ प्रार्थना पत्र दे चुका है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.