ETV Bharat / city

Livestock Assistant Pay Discrepancy Case: हाईकोर्ट ने पशुधन सहायकों की वेतन विसंगति को लेकर मांगा जवाब - ETV bharat Rajasthan news

राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन सहायकों की वेतन विसंगति के मामले में पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक सहित प्रमुख वित्त सचिव से जवाब (High court seeks reply in the wage discrepancy case of livestock assistants) मांगा है.

High court seeks answer in pay discrepancy case of livestock assistants
कोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर
author img

By

Published : May 3, 2022, 9:46 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन सहायकों की वेतन विसंगति के मामले में पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक सहित प्रमुख वित्त सचिव से जवाब देने के लिए कहा (High court seeks reply in the wage discrepancy case of livestock assistants) है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अमृतलाल व अन्य की याचिका पर दिए हैं.

याचिका में कहा कि उनकी नियुक्ति नियमानुसार पशुधन सहायक के पद पर हुई है. उनकी योग्यता व कार्य मेडिकल कंपाउंडर व आयुर्वेद कंपाउंडर के समान ही है. लेकिन इसके बावजूद भी उनके वेतनमान व मेडिकल कंपाउंडर के वेतनमान में काफी अंतर है. इसलिए उन्हें भी मेडिकल कंपाउंडर या आयुर्वेद कंपाउंडर के समान ही वेतनमान दिलवाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है. दरअसल पशुधन सहायक कर्मचारी राज्य सरकार से लंबे समय से उन्हें संशोधित वेतनमान देने की गुहार कर रहे हैं. लेकिन राज्य सरकार ने उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके चलते उन्हें अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन सहायकों की वेतन विसंगति के मामले में पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक सहित प्रमुख वित्त सचिव से जवाब देने के लिए कहा (High court seeks reply in the wage discrepancy case of livestock assistants) है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अमृतलाल व अन्य की याचिका पर दिए हैं.

याचिका में कहा कि उनकी नियुक्ति नियमानुसार पशुधन सहायक के पद पर हुई है. उनकी योग्यता व कार्य मेडिकल कंपाउंडर व आयुर्वेद कंपाउंडर के समान ही है. लेकिन इसके बावजूद भी उनके वेतनमान व मेडिकल कंपाउंडर के वेतनमान में काफी अंतर है. इसलिए उन्हें भी मेडिकल कंपाउंडर या आयुर्वेद कंपाउंडर के समान ही वेतनमान दिलवाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है. दरअसल पशुधन सहायक कर्मचारी राज्य सरकार से लंबे समय से उन्हें संशोधित वेतनमान देने की गुहार कर रहे हैं. लेकिन राज्य सरकार ने उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके चलते उन्हें अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी.

पढ़े:पशुधन सहायक भर्ती 2022: संविदाकर्मियों को बोनस अंक नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.