जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन सहायकों की वेतन विसंगति के मामले में पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक सहित प्रमुख वित्त सचिव से जवाब देने के लिए कहा (High court seeks reply in the wage discrepancy case of livestock assistants) है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अमृतलाल व अन्य की याचिका पर दिए हैं.
याचिका में कहा कि उनकी नियुक्ति नियमानुसार पशुधन सहायक के पद पर हुई है. उनकी योग्यता व कार्य मेडिकल कंपाउंडर व आयुर्वेद कंपाउंडर के समान ही है. लेकिन इसके बावजूद भी उनके वेतनमान व मेडिकल कंपाउंडर के वेतनमान में काफी अंतर है. इसलिए उन्हें भी मेडिकल कंपाउंडर या आयुर्वेद कंपाउंडर के समान ही वेतनमान दिलवाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है. दरअसल पशुधन सहायक कर्मचारी राज्य सरकार से लंबे समय से उन्हें संशोधित वेतनमान देने की गुहार कर रहे हैं. लेकिन राज्य सरकार ने उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके चलते उन्हें अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी.
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