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हाईकोर्ट ने सॉफ्टवेयर बनाने में कथित घोटाले को लेकर मांगा जवाब

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Published : May 28, 2020, 10:21 PM IST

राजस्थान हाई कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सॉफ्टवेयर बनाने के ठेके में कथित घोटाले को लेकर एसीबी और राजकॉम्प के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया कि सॉफ्टवेयर बनाने के मद मे 1 करोड़ 36 लाख का भुगतान किया गया है. लेकिन अब तक किसी भी जिले में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया गया है.

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हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजकॉम्प इंफो सर्विस लिमिटेड की ओर से सॉफ्टवेयर बनाने को लेकर दिए गए ठेके में हुए कथित घोटाले को लेकर एसीबी सहित राजकॉम्प के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

ये पढ़ें: मॉब लिंचिंग: रकबर मामले में आरोपी नरेश को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिली

याचिका में कहा गया कि राजकॉम्प ने सॉफ्टवेयर बनाने, सपोर्ट और हेल्प डेस्क के लिए मार्च 2018 में एक फर्म को 2 करोड़ 40 लाख रुपए का ठेका दिया था, लेकिन संबंधित फर्म की ओर से अब तक न तो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया और ना ही इसे किसी जिले में इंस्टॉल किया गया. इसके बावजूद भी फर्म को सॉफ्टवेयर बनाने के मद में 1 करोड़ 36 लाख का भुगतान कर दिया गया है.

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वहीं बाद में अन्य मदों में भी फर्म को 26 लाख रुपए का भुगतान किया गया. जबकि याचिकाकर्ता को आरटीआई से मिली सूचना के तहत कई जिलों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया गया. मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने एसीबी में भी इसकी शिकायत दी, लेकिन एसीबी ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजकॉम्प इंफो सर्विस लिमिटेड की ओर से सॉफ्टवेयर बनाने को लेकर दिए गए ठेके में हुए कथित घोटाले को लेकर एसीबी सहित राजकॉम्प के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में कहा गया कि राजकॉम्प ने सॉफ्टवेयर बनाने, सपोर्ट और हेल्प डेस्क के लिए मार्च 2018 में एक फर्म को 2 करोड़ 40 लाख रुपए का ठेका दिया था, लेकिन संबंधित फर्म की ओर से अब तक न तो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया और ना ही इसे किसी जिले में इंस्टॉल किया गया. इसके बावजूद भी फर्म को सॉफ्टवेयर बनाने के मद में 1 करोड़ 36 लाख का भुगतान कर दिया गया है.

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वहीं बाद में अन्य मदों में भी फर्म को 26 लाख रुपए का भुगतान किया गया. जबकि याचिकाकर्ता को आरटीआई से मिली सूचना के तहत कई जिलों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया गया. मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने एसीबी में भी इसकी शिकायत दी, लेकिन एसीबी ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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