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हाईकोर्ट ने सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी भर्ती 2018 के साक्षात्कार लेने पर लगी रोक हटाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी भर्ती-2018 के साक्षात्कार लेने पर लगी रोक को हटा लिया है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में कट ऑफ जारी नहीं करने के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दी है

rajasthan Highcourt, हाईकोर्ट का आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने हटाई रोक
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Published : Jan 7, 2021, 9:32 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी भर्ती-2018 के साक्षात्कार लेने पर लगी रोक को हटा लिया है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में कट ऑफ जारी नहीं करने के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दी है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश जितेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका में आरपीएससी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने हटाई रोक

आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने अदालत को बताया गया कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक नहीं करने और वर्गवार कट ऑफ जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट ने गत वर्ष 25 फरवरी को आदेश जारी कर साक्षात्कार लेने पर रोक लगा दी थी. आयोग की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया कि लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को शॉट लिस्टिंग ही करना था.

यह भी पढ़ें: Bird Flu Update: 322 कौओं सहित 375 पक्षियों की मौत, कुल आंकड़ा पहुंचा 1833

भर्ती साक्षात्कार पर आधारित है, इसलिए इंटरव्यू के बाद अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक करते हुए वर्गवार कट ऑफ भी जारी कर दी जाएगी. ऐसे में 38 पदों की इस भर्ती में अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेने की अनुमति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका खारिज करते हुए पूर्व में लगी रोक को हटा लिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी भर्ती-2018 के साक्षात्कार लेने पर लगी रोक को हटा लिया है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में कट ऑफ जारी नहीं करने के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दी है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश जितेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका में आरपीएससी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने हटाई रोक

आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने अदालत को बताया गया कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक नहीं करने और वर्गवार कट ऑफ जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट ने गत वर्ष 25 फरवरी को आदेश जारी कर साक्षात्कार लेने पर रोक लगा दी थी. आयोग की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया कि लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को शॉट लिस्टिंग ही करना था.

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भर्ती साक्षात्कार पर आधारित है, इसलिए इंटरव्यू के बाद अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक करते हुए वर्गवार कट ऑफ भी जारी कर दी जाएगी. ऐसे में 38 पदों की इस भर्ती में अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेने की अनुमति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका खारिज करते हुए पूर्व में लगी रोक को हटा लिया है.

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