ETV Bharat / city

असिस्टेंट प्रोफेसर को हटाने पर रोक, आरयूएचएस से मांगा जवाब

जयपुर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में संविदा पर लगे असिस्टेंट प्रोफेसर को हटाने के लिए आदेश जारी कर दिए. जिसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने विवि के रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

jaipur latest news, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
असिस्टेंट प्रोफेसर को हटाने पर रोक
author img

By

Published : Dec 21, 2019, 8:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में संविदा पर लगे असिस्टेंट प्रोफेसर को हटाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने विवि के रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बता दें कि न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश डॉ. प्रियंका शर्मा की याचिका पर दिए है.

याचिका में अधिवक्ता सौगत रॉय ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को 13 जून 2018 को संविदा पर तीन माह तक पद पर नियमित नियुक्ति नहीं होने तक नियुक्त किया गया था. विवि समय-समय पर उसकी संविदा को बढ़ाता रहा. वहीं, पिछले 12 दिसंबर को विवि ने उसे हटाने के आदेश जारी कर दिए.

पढ़ें- मां से शादी के लिए बेटे का मर्डर, पुलिस ने 8 घंटे में किया खुलासा

बता दें कि विवि ने समान पद पर संविदा के आधार पर ही दूसरे संविदाकर्मियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी. जबकि एक संविदाकर्मी को दूसरे संविदाकर्मी से नहीं बदला जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को हटाने पर रोक लगाते हुए विवि को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में संविदा पर लगे असिस्टेंट प्रोफेसर को हटाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने विवि के रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बता दें कि न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश डॉ. प्रियंका शर्मा की याचिका पर दिए है.

याचिका में अधिवक्ता सौगत रॉय ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को 13 जून 2018 को संविदा पर तीन माह तक पद पर नियमित नियुक्ति नहीं होने तक नियुक्त किया गया था. विवि समय-समय पर उसकी संविदा को बढ़ाता रहा. वहीं, पिछले 12 दिसंबर को विवि ने उसे हटाने के आदेश जारी कर दिए.

पढ़ें- मां से शादी के लिए बेटे का मर्डर, पुलिस ने 8 घंटे में किया खुलासा

बता दें कि विवि ने समान पद पर संविदा के आधार पर ही दूसरे संविदाकर्मियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी. जबकि एक संविदाकर्मी को दूसरे संविदाकर्मी से नहीं बदला जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को हटाने पर रोक लगाते हुए विवि को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में संविदा पर लगे असिस्टेंट प्रोफेसर को हटाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने विवि के रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश डॉ. प्रियंका शर्मा की याचिका पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता सौगत रॉय ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को 13 जून 2018 को संविदा पर तीन माह या पद पर नियमित नियुक्ति नहीं होने तक नियुक्त किया गया था। विवि समय-समय पर उसकी संविदा को बढ़ाता रहा। वहीं गत 12 दिसंबर को विवि ने उसे हटाने के आदेश जार कर दिए और समान पद पर संविदा के आधार पर ही दूसरे संविदाकर्मियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जबकि एक संविदाकर्मी को दूसरे संविदाकर्मी से नहीं बदला जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को हटाने पर रोक लगाते हुए विवि को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.