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पंचायती राज विभाग की मंजूरी बिना किए एएनएम के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक

विभाग से मंजूरी लिए बिना तबादले के एक मामले में हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की. इस पर अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है साथ ही तबादला प्रक्रिया की क्रियान्विति पर भी रोक लगा दी है.

राजस्थान हाईकोर्ट, Panchayati Raj Department
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Published : Oct 10, 2019, 10:58 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग की मंजूरी बिना एएनएम का एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने यह आदेश मूर्ति देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता चूरू के भोजान स्वास्थ्य केन्द्र पर एएनएम नियुक्त हुई थी. विभाग ने 12 जुलाई 2018 को उसका तबादला बीकानेर के कोलायत में कर दिया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य उप केन्द्रों को पंचायती राज विभाग के अधीन कर रखा है. ऐसे में विभाग की अनुमति के बिना उसका तबादला करना गलत है.

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जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तबादला आदेश पर रोक लगा दी. वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर उसका तबादला लालसोट कर दिया. जिसे याचिका में चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग की मंजूरी बिना एएनएम का एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने यह आदेश मूर्ति देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता चूरू के भोजान स्वास्थ्य केन्द्र पर एएनएम नियुक्त हुई थी. विभाग ने 12 जुलाई 2018 को उसका तबादला बीकानेर के कोलायत में कर दिया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य उप केन्द्रों को पंचायती राज विभाग के अधीन कर रखा है. ऐसे में विभाग की अनुमति के बिना उसका तबादला करना गलत है.

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जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तबादला आदेश पर रोक लगा दी. वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर उसका तबादला लालसोट कर दिया. जिसे याचिका में चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग की मंजूरी बिना एएनएम का एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने यह आदेश मूर्ति देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता चूरू के भोजान स्वास्थ्य केन्द्र पर एएनएम नियुक्त हुई थी। विभाग ने 12 जुलाई 2018 को उसका तबादला बीकानेर के कोलायत में कर दिया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य उप केन्द्रों को पंचायती राज विभाग के अधीन कर रखा है। ऐसे में विभाग की अनुमति के बिना उसका तबादला करना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तबादला आदेश पर रोक लगा दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर उसका तबादला लालसोट कर दिया। जिसे याचिका में चुनौती दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।Conclusion:
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