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हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट नहीं देने पर मांगा जवाब

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनावाई करते हुए सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को पीपीई किट सहित अन्य सुरक्षा सामग्री मुहैया नहीं कराने पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया कि, कोरोना संक्रमण के दौरान सफाई और सैनिटाइजेशन का काम करन वाले कर्मचारियों को सरकार ने पीपीई कीट और सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं करवाया है.

rajasthan high court news, order on PPE kit to workers, राजस्थान हाइकोर्ट की खबर
सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट नहीं देने पर मांगा जवाब
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Published : Jun 12, 2020, 9:24 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में सफाई और सैनिटाइजेशन का काम कर रहे सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को पीपीई किट सहित अन्य सुरक्षा सामग्री मुहैया नहीं कराने पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश मुकुल चौधरी की जनहित याचिका पर दिए.

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याचिका में कहा गया कि देश भर में करीब 5 करोड़ सफाई कर्मचारी है. वहीं बड़ी संख्या में प्रदेश में भी सफाई कर्मचारी हैं, जो कोरोना संक्रमण के दौरान सफाई और सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं. इसके बावजूद इन लोगों को खुद के जीवन की रक्षा के लिए पीपीई किट और मास्क सहित अन्य सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं.

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जबकि केंद्र सरकार में डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार इन कर्मचारियों को भी पीपीई किट सहित अन्य सुरक्षा सामग्री दी जानी चाहिए. याचिका में कहा गया कि, इन कर्मचारियों को संक्रमण का सीधा खतरा रहता है. ऐसे में इन्हें सुरक्षा उपकरण की अधिक आवश्यकता रहती है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में सफाई और सैनिटाइजेशन का काम कर रहे सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को पीपीई किट सहित अन्य सुरक्षा सामग्री मुहैया नहीं कराने पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश मुकुल चौधरी की जनहित याचिका पर दिए.

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याचिका में कहा गया कि देश भर में करीब 5 करोड़ सफाई कर्मचारी है. वहीं बड़ी संख्या में प्रदेश में भी सफाई कर्मचारी हैं, जो कोरोना संक्रमण के दौरान सफाई और सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं. इसके बावजूद इन लोगों को खुद के जीवन की रक्षा के लिए पीपीई किट और मास्क सहित अन्य सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं.

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जबकि केंद्र सरकार में डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार इन कर्मचारियों को भी पीपीई किट सहित अन्य सुरक्षा सामग्री दी जानी चाहिए. याचिका में कहा गया कि, इन कर्मचारियों को संक्रमण का सीधा खतरा रहता है. ऐसे में इन्हें सुरक्षा उपकरण की अधिक आवश्यकता रहती है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

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