जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी भर्ती (Librarian Third Class Recruitment) में अति पिछड़ा वर्ग (Backward class) (एमबीसी) को 5 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर कार्मिक सचिव, शिक्षा सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही न्यायाधीश एसके शर्मा ने यह आदेश राजेन्द्र प्रसाद गुर्जर की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड (Staff Selection Board) ने नवंबर 2019 को पुस्तकालयाध्यक्ष के 478 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसमें से दस सीट एमबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई थी.
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याचिका में कहा गया कि एमबीसी को पांच फीसदी आरक्षण के हिसाब से बोर्ड को 23 सीटें एमबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रखनी चाहिए थी. इसके बावजूद बोर्ड ने 13 सीटें कम दर्शाते हुए भर्ती विज्ञापन जारी किया, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.