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हाईकोर्ट में 16 दिन बाद सोमवार से फिर शुरू होगा न्यायिक कार्य

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में शीतकालीन अवकाश के बाद सोमवार से न्यायिक कार्य वापस शुरू होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए केसों में 8 जनवरी तक सुनवाई वीसी के जरिए ही होगी.

rajasthan high court, hearing start
हाईकोर्ट में 16 दिन बाद कल से शुरू होगी सुनवाई
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Published : Jan 3, 2021, 10:36 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में शीतकालीन अवकाश के बाद सोमवार से न्यायिक कार्य वापस शुरू होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए केसों में 8 जनवरी तक सुनवाई वीसी के जरिए ही होगी. हाईकोर्ट में प्रशासनिक कामकाज शनिवार से शुरू हो गया.

यह भी पढ़ें- जयपुर शहर भाजपा संगठन में बढ़ सकते हैं पद, प्रदेश नेतृत्व से हरी झंडी का इंतजार

वहीं नए केसों और अन्य दस्तावेजों की फाइलिंग फिजिकल और ऑनलाइन तरीके से हो सकेगी, जबकि कोर्ट फीस का भुगतान ई-पे के जरिए किया जा सकेगा. दरअसल हाईकोर्ट में 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहा था. एक जनवरी को नए साल का और 3 जनवरी को रविवार का अवकाश रहा.

सेशन कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई

शीतकालीन अवकाश के बाद शहर के मेट्रो प्रथम और द्वितीय कोर्ट शनिवार से खुल गए. सेशन कोर्ट में केसों में फिजिकल और ऑनलाइन तरीके से पैरवी शुरू हुई. हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल लंबित केसों में प्रतिकूल आदेश नहीं दिए जाएंगे और दोनों पक्षकारों की सहमति से ही केसों में ट्रॉयल होगी.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में शीतकालीन अवकाश के बाद सोमवार से न्यायिक कार्य वापस शुरू होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए केसों में 8 जनवरी तक सुनवाई वीसी के जरिए ही होगी. हाईकोर्ट में प्रशासनिक कामकाज शनिवार से शुरू हो गया.

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वहीं नए केसों और अन्य दस्तावेजों की फाइलिंग फिजिकल और ऑनलाइन तरीके से हो सकेगी, जबकि कोर्ट फीस का भुगतान ई-पे के जरिए किया जा सकेगा. दरअसल हाईकोर्ट में 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहा था. एक जनवरी को नए साल का और 3 जनवरी को रविवार का अवकाश रहा.

सेशन कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई

शीतकालीन अवकाश के बाद शहर के मेट्रो प्रथम और द्वितीय कोर्ट शनिवार से खुल गए. सेशन कोर्ट में केसों में फिजिकल और ऑनलाइन तरीके से पैरवी शुरू हुई. हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल लंबित केसों में प्रतिकूल आदेश नहीं दिए जाएंगे और दोनों पक्षकारों की सहमति से ही केसों में ट्रॉयल होगी.

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