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राजस्थान हाईकोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ सोमवार से होगी नियमित सुनवाई

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Published : Jun 27, 2020, 10:56 PM IST

लॉकडाउन और 2 सप्ताह की गर्मी की छुट्टियों के बाद अब सोमवार से हाईकोर्ट का कामकाज फिर से शुरू होने जा रहा है. मुकदमों की सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. साथ ही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 65 साल की उम्र से ज्यादा के वकीलों को व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने को कहा गया है.

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जयपुर हाईकोर्ट में सोमवार से शुरू होगी सुनवाई

जयपुर. कोरोना की रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन और उसके बाद 2 सप्ताह की गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब सोमवार से हाईकोर्ट का कामकाज फिर से शुरू होने जा रहा है. मुकदमों की सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. वकील और पक्षकारों का प्रवेश ई-पास के जरिए होगा.

हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई सुबह साढ़े 10 बजे से शाम साढ़े 4 बजे तक होगी और इस दौरान 1 घंटे का भोजनावकाश रहेगा. जयपुर पीठ में सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश सहित 2 खंडपीठ और 9 एकलपीठ गठित की गई है. हर कोर्ट में 100 प्रकरणों को सूचीबद्ध किया जाएगा. सभी वकीलों और कोर्ट कर्मचारियों सहित अन्य लोगों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही कोर्ट में प्रवेश दिया जाएगा. सुनवाई के दौरान अदालत कक्षों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और तय दूरी पर कुर्सियां लगाई जाएंगी. अदालत में वकील और पक्षकार व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ ही वीसी के जरिए भी पैरवी कर सकेंगे. लेकिन वीसी के जरिए सिर्फ नए मामलों और सभी पक्षों की सहमति से ही सुनवाई होगी.

पढ़ेंः ग्रामीणों की कोरोना से जंग: केरू ग्राम पंचायत में अब तक 3500 से ज्यादा ग्रामीणों का हो चुका कोरोना टेस्ट, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

इसके अलावा नए मुकदमों को व्यक्तिगत या ऑनलाइन दायर किया जा सकता है. सुनवाई के दौरान वकीलों का गाउन और कोर्ट पहनना वैकल्पिक किया गया है और उन्हें दस्ताने पहनने की भी सलाह दी गई है. वहीं, अभी लॉ इंटर्न का कोर्ट परिसर में प्रवेश वर्जित रखा गया है. साथ ही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 65 साल की उम्र से ज्यादा के वकीलों को व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने को कहा गया है.

जयपुर. कोरोना की रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन और उसके बाद 2 सप्ताह की गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब सोमवार से हाईकोर्ट का कामकाज फिर से शुरू होने जा रहा है. मुकदमों की सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. वकील और पक्षकारों का प्रवेश ई-पास के जरिए होगा.

हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई सुबह साढ़े 10 बजे से शाम साढ़े 4 बजे तक होगी और इस दौरान 1 घंटे का भोजनावकाश रहेगा. जयपुर पीठ में सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश सहित 2 खंडपीठ और 9 एकलपीठ गठित की गई है. हर कोर्ट में 100 प्रकरणों को सूचीबद्ध किया जाएगा. सभी वकीलों और कोर्ट कर्मचारियों सहित अन्य लोगों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही कोर्ट में प्रवेश दिया जाएगा. सुनवाई के दौरान अदालत कक्षों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और तय दूरी पर कुर्सियां लगाई जाएंगी. अदालत में वकील और पक्षकार व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ ही वीसी के जरिए भी पैरवी कर सकेंगे. लेकिन वीसी के जरिए सिर्फ नए मामलों और सभी पक्षों की सहमति से ही सुनवाई होगी.

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इसके अलावा नए मुकदमों को व्यक्तिगत या ऑनलाइन दायर किया जा सकता है. सुनवाई के दौरान वकीलों का गाउन और कोर्ट पहनना वैकल्पिक किया गया है और उन्हें दस्ताने पहनने की भी सलाह दी गई है. वहीं, अभी लॉ इंटर्न का कोर्ट परिसर में प्रवेश वर्जित रखा गया है. साथ ही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 65 साल की उम्र से ज्यादा के वकीलों को व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने को कहा गया है.

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