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राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पर 17 अगस्त को सुनवाई...जानें क्या है मामला

दिल्ली नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की पहचान सार्वजनिक करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद पर सुनवाई 17 अगस्त को तय की गई है.

राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद, Rajasthan News
राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद
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Published : Aug 11, 2021, 7:22 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-11 ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की पहचान सार्वजनिक करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद पर सुनवाई 17 अगस्त को तय की है. भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने 10 अगस्त को परिवाद पेश किया था, जिसे कोर्ट ने रिपोर्ट के लिए 11 अगस्त को रखा था.

परिवाद में अधिवक्ता दिनेश पाठक ने बताया कि दिल्ली के कैंट एरिया में नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के बाद राहुल गांधी ने पीड़िता की मां के साथ मुलाकात की थी. राहुल गांधी के ट्वीटर अकाउंट पर इस मुलाकात की फोटो को 4 अगस्त को अपलोड किया गया था, जिसके चलते पीड़िता और उसके परिवार की पहचान सार्वजनिक हो गई.

यह भी पढ़ेंः पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता पर लाहोटी का साथ, रूपाराम ने खड़े किए सवाल

परिवाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी बलात्कार पीड़िता का नाम, पता, स्कूल और यहां तक की उसके पड़ोस की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की जा सकती. इसके बावजूद राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता की मां की फोटो ट्वीटर पर अपलोड कर अपराध किया है. परिवाद में ट्वीटर कम्युनिकेशन को भी आरोपी बनाया गया है.

परिवादी की ओर से राहुल गांधी और ट्वीटर पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 23, आईपीसी की धारा 228, बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 74 और आईटी एक्ट की धारा 67 ए के तहत आरोप लगाए गए हैं.

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-11 ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की पहचान सार्वजनिक करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद पर सुनवाई 17 अगस्त को तय की है. भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने 10 अगस्त को परिवाद पेश किया था, जिसे कोर्ट ने रिपोर्ट के लिए 11 अगस्त को रखा था.

परिवाद में अधिवक्ता दिनेश पाठक ने बताया कि दिल्ली के कैंट एरिया में नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के बाद राहुल गांधी ने पीड़िता की मां के साथ मुलाकात की थी. राहुल गांधी के ट्वीटर अकाउंट पर इस मुलाकात की फोटो को 4 अगस्त को अपलोड किया गया था, जिसके चलते पीड़िता और उसके परिवार की पहचान सार्वजनिक हो गई.

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परिवाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी बलात्कार पीड़िता का नाम, पता, स्कूल और यहां तक की उसके पड़ोस की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की जा सकती. इसके बावजूद राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता की मां की फोटो ट्वीटर पर अपलोड कर अपराध किया है. परिवाद में ट्वीटर कम्युनिकेशन को भी आरोपी बनाया गया है.

परिवादी की ओर से राहुल गांधी और ट्वीटर पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 23, आईपीसी की धारा 228, बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 74 और आईटी एक्ट की धारा 67 ए के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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