जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायक भंवरलाल शर्मा की ओर से एसओजी और एसीबी में दर्ज मामलों के खिलाफ पेश चारों याचिकाओं पर एक साथ 13 अगस्त को सुनवाई करना तय किया है. इसके साथ ही अदालत ने एसओजी की 2 एफआईआर को लेकर पेश याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता महेश जोशी से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश भंवरलाल शर्मा की आपराधिक याचिकाओं पर दिए.
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक ही घटना को लेकर एसओजी ने नियमों के खिलाफ जाकर अलग-अलग FIR दर्ज की है. इसके अलावा एसओजी के पास केवल सोशल मीडिया पर चली ऑडियो क्लिप है, जिसे आधार बनाकर याचिकाकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इसलिए FIR को रद्द किया जाए या मामले की जांच एनआईए को सौंपी जाए.
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वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रकरण को लेकर एसओजी में दर्ज तीनों मामलों में आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह का अपराध साबित नहीं हुआ है. मामले में सिर्फ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम का प्रकरण बन रहा है. ऐसे में याचिका को सारहीन बताते हुए खारिज किया जाए.
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश दो अन्य याचिकाओं पर आगामी दिनों में सुनवाई होनी है. इस पर एकलपीठ ने चारों याचिकाओं पर 13 अगस्त को एक साथ सुनवाई करना तय करते हुए शिकायतकर्ता महेश जोशी से जवाब तलब किया है.