जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 में अदालती आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने आदेश की पालना के तहत याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर अदालत में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भर्ती को 27 अगस्त को पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश संजय मीणा की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता नमो नारायण शर्मा ने अदालत को बताया कि भर्ती में याचिकाकर्ता को शारीरिक दक्षता परीक्षा में गलत तरीके से फेल कर चयन से वंचित कर दिया था. वहीं, हाईकोर्ट ने गत फरवरी माह में अपने स्तर पर परीक्षण करवाया. जिसमें याचिकाकर्ता भर्ती के लिए पात्र पाया गया.
इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक माह में समस्त परिणामों के साथ नियुक्ति देने के आदेश दिए. इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की ओर से याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आदेश की पालना के तहत नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा पालना नहीं होने पर अदालत ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भर्ती को पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है.