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Rajasthan High Court : ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की उत्तर कुंजी को लेकर मांगा जवाब... - Village development officer exam answer sheet

पिछले वर्ष आयोजित ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा (VDO exam 2021) में उत्तर कुंजी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है. याचिका में याचिकाकर्ता ने बोर्ड ने अंतिम उत्तर कुंजी में प्रश्नों को गलत जांचा है. इसलिए परिणाम रद्द कर नए सिरे से जारी किया जाए.

Hearing of VDO exam 2021 in Rajasthan High Court
ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की उत्तर कुंजी को लेकर मांगा जवाब
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Published : Aug 5, 2022, 11:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2021 (VDO exam 2021) की विवादित उत्तर कुंजी से जुड़े मामले में प्रमुख पंचायती राज सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह कुशाल भारद्वाज की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत वर्ष ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती निकाली थी. मुख्य परीक्षा के बाद बोर्ड ने उत्तर कुंजी जारी की. जिसमें याचिकाकर्ता के सवालों के जवाब सही थे. वहीं गत 9 जुलाई को बोर्ड ने अंतिम उत्तर कुंजी जारी की, लेकिन उसमें याचिकाकर्ता के चार जवाब को गलत माना गया.

याचिकाकर्ता की ओर से मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि बोर्ड ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में प्रश्नों को गलत जांचा है. ऐसे में परिणाम को रद्द कर नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए और पेपर सेटर को ब्लैकलिस्ट किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

पढ़ें: Dummy Candidate in VDO Exam : ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी समेत दो गिरफ्तार

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2021 (VDO exam 2021) की विवादित उत्तर कुंजी से जुड़े मामले में प्रमुख पंचायती राज सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह कुशाल भारद्वाज की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत वर्ष ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती निकाली थी. मुख्य परीक्षा के बाद बोर्ड ने उत्तर कुंजी जारी की. जिसमें याचिकाकर्ता के सवालों के जवाब सही थे. वहीं गत 9 जुलाई को बोर्ड ने अंतिम उत्तर कुंजी जारी की, लेकिन उसमें याचिकाकर्ता के चार जवाब को गलत माना गया.

याचिकाकर्ता की ओर से मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि बोर्ड ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में प्रश्नों को गलत जांचा है. ऐसे में परिणाम को रद्द कर नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए और पेपर सेटर को ब्लैकलिस्ट किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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