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बाला फिल्म के खिलाफ सुनवाई पूरी, शुक्रवार को आएगा फैसला - बाला फिल्म पर सुनवाई

बाला फिल्म पर कॅापीराइट के मामले में जयपुर अतिरिक्त जिला न्यायालय में सुनवाई हुई. इस पर कोर्ट अपना फैसला शुक्रवार को देगी. यह आदेश नमन गोयल की ओर से दायर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थन पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

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Published : Nov 7, 2019, 11:21 PM IST

जयपुर. शहर के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम 15 ने बाला फिल्म को कॉपीराइट एक्ट के तहत चुनौती देने के मामले में अस्थाई निषेधाज्ञा पर दोनों पक्षों की बहस सुन ली है. अदालत शुक्रवार को इस पर अपना फैसला देगी. अदालत ने यह आदेश नमन गोयल की ओर से दायर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थन पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

दावे में कहा गया है कि उसने वर्ष 2010 में 'द बिगनिंग टू गेट बेल्ड' फिल्म बनाई थी. बाला फिल्म में उसके मूल आइडिया को कॉपी किया गया है. वहीं फिल्म की कहानी, संवाद और दिखाने का तरीका भी उसकी फिल्म से कॉपी किया गया है.

पढ़ें- दुष्कर्म मामले में युवक को हुई थी फांसी की सजा, अब कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदला

इसके साथ ही फिल्म का ट्रेलर और शुरूआत के बीस मिनट वादी की फिल्म की कॉपी से समान मिल रही है. जबकि कॉपी करने से पहले बाला फिल्म के निर्माता और वितरक ने वादी से कोई अनुमति नहीं ली. ऐसे में यह कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है. इसलिए जब तक वादी का दावा तय नहीं हो जाता, जब तक फिल्म के रिलीज पर पाबंदी लगाई जाए.

जयपुर. शहर के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम 15 ने बाला फिल्म को कॉपीराइट एक्ट के तहत चुनौती देने के मामले में अस्थाई निषेधाज्ञा पर दोनों पक्षों की बहस सुन ली है. अदालत शुक्रवार को इस पर अपना फैसला देगी. अदालत ने यह आदेश नमन गोयल की ओर से दायर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थन पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

दावे में कहा गया है कि उसने वर्ष 2010 में 'द बिगनिंग टू गेट बेल्ड' फिल्म बनाई थी. बाला फिल्म में उसके मूल आइडिया को कॉपी किया गया है. वहीं फिल्म की कहानी, संवाद और दिखाने का तरीका भी उसकी फिल्म से कॉपी किया गया है.

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इसके साथ ही फिल्म का ट्रेलर और शुरूआत के बीस मिनट वादी की फिल्म की कॉपी से समान मिल रही है. जबकि कॉपी करने से पहले बाला फिल्म के निर्माता और वितरक ने वादी से कोई अनुमति नहीं ली. ऐसे में यह कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है. इसलिए जब तक वादी का दावा तय नहीं हो जाता, जब तक फिल्म के रिलीज पर पाबंदी लगाई जाए.

Intro:जयपुर। शहर के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-15 ने बाला फिल्म को कॉपीराइट एक्ट के तहत चुनौती देने के मामले में अस्थाई निषेधाज्ञा पर दोनों पक्षों की बहस सुन ली है। अदालत शुक्रवार को इस पर अपना फैसला देगी। अदालत ने यह आदेश नमन गोयल की ओर से दायर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थन पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।
Body:दावे में कहा गया है कि उसने वर्ष 2010 में द बिगनिंग टू गेट बेल्ड फिल्म बनाई थी। बाला फिल्म में उसके मूल आइडिया को कॉपी किया गया है। वहीं फिल्म की कहानी, संवाद और दिखाने का तरीका भी उसकी फिल्म से कॉपी किया गया है। इसके साथ ही फिल्म का ट्रेलर और शुरूआत के बीस मिनट वादी की फिल्म की कॉपी से समान मिल रही है। जबकि कॉपी करने से पहले बाला फिल्म के निर्माता और वितरक ने वादी से कोई अनुमति नहीं ली। ऐसे में यह कॉपी राइट एक्ट का उल्लंघन है। इसलिए जब तक वादी का दावा तय नहीं हो जाता, जब तक फिल्म के रिलीज पर पाबंदी लगाई जाए।
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