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राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित करने के आदेश देने से HC का इंकार - राजस्थान की खबर

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा सुबह से शुरू हो चुकी हैं. ऐसे में परीक्षाओं को स्थगित करने के आदेश देना व्यावहारिक नहीं है.

बोर्ड परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज, Rajasthan Board of Secondary Education Examination
बोर्ड परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज
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Published : Jun 18, 2020, 12:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार से शुरू हुई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित करने के आदेश देने से इंकार कर दिया है. अवकाशकालीन न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन और वेलफेयर सोसायटी की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि बोर्ड परीक्षा सुबह से शुरू हो चुकी हैं. ऐसे में परीक्षाओं को स्थगित करने के आदेश देना व्यावहारिक नहीं है. याचिका में कहा गया था कि शिक्षा विभाग राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच परीक्षाएं आयोजित करवा रहा है.

इससे स्टूडेंट और उनके परिजनों में भय व्याप्त है और कोरोना के चलते वे मानसिक तनाव में भी है. याचिका में कहा गया कि स्टूडेंट्स को परीक्षा कक्ष में 42 डिग्री तापमान में करीब 4 घंटे तक मास्क लगाने से उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित होगी. इसके अलावा इन दिनों बिना लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित मरीजों मिल रहे हैं.

पढ़ेंः राजस्थान : बोर्ड की शेष परीक्षाएं आज, कोरोना पॉजिटिव, नेत्रहीन और विशेष योग्यजनों को मिली ये राहत

ऐसे में शिक्षा विभाग को परीक्षा के दौरान संक्रमित बच्चे की पहचान करना भी मुश्किल होगा. वहीं, यदि कोई संक्रमित बच्चा परीक्षा में शामिल हो जाएगा तो संक्रमण की भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी. ऐसे में बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार से शुरू हुई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित करने के आदेश देने से इंकार कर दिया है. अवकाशकालीन न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन और वेलफेयर सोसायटी की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि बोर्ड परीक्षा सुबह से शुरू हो चुकी हैं. ऐसे में परीक्षाओं को स्थगित करने के आदेश देना व्यावहारिक नहीं है. याचिका में कहा गया था कि शिक्षा विभाग राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच परीक्षाएं आयोजित करवा रहा है.

इससे स्टूडेंट और उनके परिजनों में भय व्याप्त है और कोरोना के चलते वे मानसिक तनाव में भी है. याचिका में कहा गया कि स्टूडेंट्स को परीक्षा कक्ष में 42 डिग्री तापमान में करीब 4 घंटे तक मास्क लगाने से उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित होगी. इसके अलावा इन दिनों बिना लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित मरीजों मिल रहे हैं.

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ऐसे में शिक्षा विभाग को परीक्षा के दौरान संक्रमित बच्चे की पहचान करना भी मुश्किल होगा. वहीं, यदि कोई संक्रमित बच्चा परीक्षा में शामिल हो जाएगा तो संक्रमण की भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी. ऐसे में बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.

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