जयपुर. कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रीन जोन में आने वाले बारां, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, चूरू जिले में स्थित आगारों द्वारा वाहन संचालन के संबंध में परिवहन विभाग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 संक्रमण को महामारी घोषित किए जाने के बाद 21 मार्च की रात से निगम वाहनों के संचालन को रोक दिया गया था.
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राज्य सरकार द्वारा अपने मॉडिफाइड लॉकडाउन 4 मई से 17 मई के आदेश रेड जोन और ऑरेंज जोन में वाहन संचालन को प्रतिबंधित किया गया है. ग्रीन जोन में वाहन संचालन के संबंध में शिथिलता दी गई है, उसी के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. बसें बैठने की 50 फीसदी क्षमता और बस डिपो के 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे.
उपरोक्त निर्देशों की पालना में आधारों में निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं...
- बसें केवल जिले की सीमा के भीतर ही संचालित होंगी और यदि पास का जिला भी ग्रीन जिला है तो बसे दूसरे जिले में अनुमत सीमा तक जा सकेगी.
- बसों का संचालन सामान्य दिनों की तरह नहीं किया जाएगा. यात्रियों की मांग के अनुसार तथा जिला प्रशासन के निर्देशों की पालना में किया जा सकेगा. बसें इस प्रकार संचालित की जाएगी कम-से-कम मूवमेंट तथा अनुमानित सीमा तक यात्री भार भी आए.
- आगारों में 50 फीसदी स्टाफ रोटेशन के आधार पर बुलाया जाएगा तथा इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए. सभी स्टाफ अब अपनी उपस्थिति संबंधित आगार अनिवार्य रूप से देगा. यदि कोई स्टाफ अन्य किसी राज्य में फस गया है तो उसकी सूचना तुरंत मुख्यालय को दी जाए.
- बस में सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए अधिकतम यात्री बैठाया जाए तथा स्टाफ को पर्याप्त मास्क, दस्ताने तथा सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाए. बस में कोरोना वायरस से रोकथाम की समस्त पालना जैसे बस तथा बस स्टैंड को सैनिटाइज करना भी सुनिश्चित करेंगे.
यह आदेश 4 मई से लागू होंगे और संचालन की रिपोर्ट प्रतिदिन उप महाप्रबंधक (सांख्यिकी) मुख्यालय जयपुर को भिजवाया जाएगा.