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राजस्थान में लॉकडाउन 3.0 के लिए गाइडलाइन जारी, विस्तार से पढ़ें- कहां सख्ती और कहां राहत

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Published : May 3, 2020, 8:04 AM IST

केन्द्रीय गृह ​मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर राज्य सरकार ने शनिवार देर रात 4 मई से लेकर 17 मई तक के लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन के लिए दिशा -निर्देश जारी किए हैं. गाइडलाइन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से जारी की गई है. पढ़ें, गाइडलाइन की पूरी जानकारी...

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राजस्थान में लॉकडाउन 3.0 के लिए गाइडलाइन जारी

जयपुर. केन्द्रीय गृह ​मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर राज्य सरकार ने शनिवार देर रात 4 मई से लेकर 17 मई तक के लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. गाइडलाइन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से जारी की गई है. निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. शाम को सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. आपात स्थिति या जरूरी मांग होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास लिया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें- राजस्थान में कोरोना संक्रमण से 2 दिनों में 7 की मौत, कुल आंकड़ा पहुंचा 65 पर

हालांकि ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ पर यह पास की व्यवस्था नहीं लागू होगी. इनके लिए आधिकारिक पहचान पत्र ही पर्याप्त रहेगा. साथ ही दुकानें कार्यस्थल, कारखाना इत्यादि जिला प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेने की स्थिति में शाम 6 बजे या इससे पहले बंद कर दिए जाएंगे, ताकि उनका स्टाफ और अन्य व्यक्ति शाम को 7 बजे तक अपने घर पर पहुंच सकें. एयर एंबुलेंस, चिकित्सा सेवाओं, सुरक्षा से जुड़े अनुमति प्राप्त को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा.

केंद्रीय दिशा-निर्देशों के मुताबिक अनुमत प्राप्त रेल सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन बसों का आवागमन हो सकेगा. सभी सरकारी स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणि, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे. अध्यापन की अनुमति हेगी. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स अन्य बंद रहेंगे. 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल के बच्चे जरूरी आवश्यकता और स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे. इसके साथ ही केन्द्रीय गाइडलाइन के हिसाब से अन्य दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

जिलों की जोनवार स्थिति

राजस्थान के 8 जिले रेड जोन, 18 जिले ऑरेंज जोन और 7 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं. गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा, झालावाड़ को शामिल किया गया है, जबकि ऑरेंज जोन में टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद को शामिल किया गया है. ग्रीन जोन में बांरा, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, और चूरू को शामिल किया गया है.

वहीं गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना जरूरी होगा. कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को सामान नहीं बेचेगा, जिसमें मास्क नहीं पहना हुआ है. सार्वजनिक स्थान, कार्य स्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी की पालना करेंगे. शादी से संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा और 50 से ज्यादा अतिथियों के शामिल होने की अनुमति नहीं रहेगी. अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी गई है. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पर जुर्माने से दंडित किया जाएगा. गुटखा, तंबाकू आदि के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा. दुकानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक दुकान में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक उपस्थित नहीं होंगे. सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

यह भी पढ़ें- प्रवासियों के आवागमन को सुलभ बनाएं : CM गहलोत

अभी कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी होगा. इस दौरान सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखना होगा. कंटेनमेंट जॉन के अंतर्गत रेड जोन और ऑरेंज जॉन के जिलों में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में जिले प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना की जाएगी. चिकित्सा आपात स्थितियों और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा इन जॉन्स के अंदर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं हो रहा है, इस बात की सख्ती से पालन करवाई जाएगी. हॉटस्पॉट, कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र और क्लस्टर के कंटेंटमेंट में किसी तरह की छूट लागू नहीं होगी.

अनुमत श्रेणी के सभी कार्यालय, दुकानें, प्रतिष्ठान सेवाएं और अन्य गतिविधियां इत्यादि को अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और ये निर्धारित शर्तों के अधीन खुली रहेंगी. अगर शर्तों को छोड़कर अगर कोई भी प्रतिष्ठान जो कि अनुमति श्रेणी में नहीं आता है और लॉकडाउन के निर्देशों की उल्लंघना करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

रीको, जिला उद्योग केंद्र या श्रम विभाग के अधिकारी जब भी जरूरत समझेंगे, वे कारखाना परिसरों का निरीक्षण कर सकेंगे. शहरी क्षेत्र में 15 अप्रैल के आदेश के मुताबिक निर्माण गतिविधियों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है. नाई की दुकान, स्पा और सैलून को खोलने की अनुमति सरकार ने नहीं दी है. सभी सरकारी कार्यालय केंद्र सरकार की गाइडलाइन और राज्य सरकार की 15 अप्रैल की गाइडलाइन के मुताबिक ही खुल सकेंगे. निजी कार्यालय में 15 अप्रैल और 19 अप्रैल के आदेशों के तहत ही निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त सभी निजी कार्यालय जरूरत के मुताबिक 33 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे और बाकी के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम में रहेंगे.

यह भी पढ़ें- राजस्थान में Corona के 106 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 2772 पर, अब तक 68 की मौत

रेड जोन के लिए अनुमत सभी प्रकार की गतिविधियां ऑरेंज जोन के लिए भी अनुमत रहेंगी. सीमित सूचीबद्ध सार्वजनिक परिवहन के अतिरिक्त अन्य परिवहन की अनुमति नहीं होगी. जिन वाहनों को अनुमति दी गई है, उनमें चौपहिया वाहन में चालक और अधिकतम दो सवारियां, दुपहिया वाहन में सिर्फ एक सवारी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा में चालक के साथ सिर्फ एक सवारी को अनुमति दी गई है.

ग्रीन जोन में निषिद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है. ग्रीन जोन में बसें बैठने की क्षमता के 50 फीसदी के साथ, चौपहिया वाहन में अधिकतम तीन सवारी, आटो रिक्शा और साई​किल रिक्शा में चालक और दो सवारी जबकि दुपहिया वाहन में अधिकतम दो सवारी ही बैठ सकेंगे.

जयपुर. केन्द्रीय गृह ​मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर राज्य सरकार ने शनिवार देर रात 4 मई से लेकर 17 मई तक के लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. गाइडलाइन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से जारी की गई है. निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. शाम को सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. आपात स्थिति या जरूरी मांग होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास लिया जा सकेगा.

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हालांकि ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ पर यह पास की व्यवस्था नहीं लागू होगी. इनके लिए आधिकारिक पहचान पत्र ही पर्याप्त रहेगा. साथ ही दुकानें कार्यस्थल, कारखाना इत्यादि जिला प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेने की स्थिति में शाम 6 बजे या इससे पहले बंद कर दिए जाएंगे, ताकि उनका स्टाफ और अन्य व्यक्ति शाम को 7 बजे तक अपने घर पर पहुंच सकें. एयर एंबुलेंस, चिकित्सा सेवाओं, सुरक्षा से जुड़े अनुमति प्राप्त को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा.

केंद्रीय दिशा-निर्देशों के मुताबिक अनुमत प्राप्त रेल सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन बसों का आवागमन हो सकेगा. सभी सरकारी स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणि, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे. अध्यापन की अनुमति हेगी. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स अन्य बंद रहेंगे. 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल के बच्चे जरूरी आवश्यकता और स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे. इसके साथ ही केन्द्रीय गाइडलाइन के हिसाब से अन्य दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

जिलों की जोनवार स्थिति

राजस्थान के 8 जिले रेड जोन, 18 जिले ऑरेंज जोन और 7 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं. गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा, झालावाड़ को शामिल किया गया है, जबकि ऑरेंज जोन में टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद को शामिल किया गया है. ग्रीन जोन में बांरा, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, और चूरू को शामिल किया गया है.

वहीं गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना जरूरी होगा. कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को सामान नहीं बेचेगा, जिसमें मास्क नहीं पहना हुआ है. सार्वजनिक स्थान, कार्य स्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी की पालना करेंगे. शादी से संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा और 50 से ज्यादा अतिथियों के शामिल होने की अनुमति नहीं रहेगी. अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी गई है. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पर जुर्माने से दंडित किया जाएगा. गुटखा, तंबाकू आदि के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा. दुकानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक दुकान में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक उपस्थित नहीं होंगे. सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

यह भी पढ़ें- प्रवासियों के आवागमन को सुलभ बनाएं : CM गहलोत

अभी कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी होगा. इस दौरान सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखना होगा. कंटेनमेंट जॉन के अंतर्गत रेड जोन और ऑरेंज जॉन के जिलों में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में जिले प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना की जाएगी. चिकित्सा आपात स्थितियों और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा इन जॉन्स के अंदर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं हो रहा है, इस बात की सख्ती से पालन करवाई जाएगी. हॉटस्पॉट, कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र और क्लस्टर के कंटेंटमेंट में किसी तरह की छूट लागू नहीं होगी.

अनुमत श्रेणी के सभी कार्यालय, दुकानें, प्रतिष्ठान सेवाएं और अन्य गतिविधियां इत्यादि को अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और ये निर्धारित शर्तों के अधीन खुली रहेंगी. अगर शर्तों को छोड़कर अगर कोई भी प्रतिष्ठान जो कि अनुमति श्रेणी में नहीं आता है और लॉकडाउन के निर्देशों की उल्लंघना करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

रीको, जिला उद्योग केंद्र या श्रम विभाग के अधिकारी जब भी जरूरत समझेंगे, वे कारखाना परिसरों का निरीक्षण कर सकेंगे. शहरी क्षेत्र में 15 अप्रैल के आदेश के मुताबिक निर्माण गतिविधियों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है. नाई की दुकान, स्पा और सैलून को खोलने की अनुमति सरकार ने नहीं दी है. सभी सरकारी कार्यालय केंद्र सरकार की गाइडलाइन और राज्य सरकार की 15 अप्रैल की गाइडलाइन के मुताबिक ही खुल सकेंगे. निजी कार्यालय में 15 अप्रैल और 19 अप्रैल के आदेशों के तहत ही निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त सभी निजी कार्यालय जरूरत के मुताबिक 33 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे और बाकी के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम में रहेंगे.

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रेड जोन के लिए अनुमत सभी प्रकार की गतिविधियां ऑरेंज जोन के लिए भी अनुमत रहेंगी. सीमित सूचीबद्ध सार्वजनिक परिवहन के अतिरिक्त अन्य परिवहन की अनुमति नहीं होगी. जिन वाहनों को अनुमति दी गई है, उनमें चौपहिया वाहन में चालक और अधिकतम दो सवारियां, दुपहिया वाहन में सिर्फ एक सवारी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा में चालक के साथ सिर्फ एक सवारी को अनुमति दी गई है.

ग्रीन जोन में निषिद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है. ग्रीन जोन में बसें बैठने की क्षमता के 50 फीसदी के साथ, चौपहिया वाहन में अधिकतम तीन सवारी, आटो रिक्शा और साई​किल रिक्शा में चालक और दो सवारी जबकि दुपहिया वाहन में अधिकतम दो सवारी ही बैठ सकेंगे.

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