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लॉकडाउन 4.0: दो महीने बाद 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुला राजस्थान शासन सचिवालय - राजस्थान की खबर

लॉकडाउन 4.0 को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिसके तहत उद्योग-धंधे, बाजार, परिवहन सेवाएं, निजी और सरकारी दफ्तर मंगलवार से खुल गए हैं. वहीं मंगलवार को राजस्थान शासन सचिवालय को 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोल दिया गया. इसेक साथ ही रेस्टोरेंट, पार्लर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी शुरू किया गया है. लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

जयपुर सरकारी दफ्तर, Jaipur Government Office
दो महीने बाद खुले सरकारी-निजी दफ्तर
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Published : May 19, 2020, 3:34 PM IST

जयपुर. देश भर में लॉक डाउन 4.0 मंलवार से शुरू हो गया है. प्रदेश सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी होने के साथ उद्योग-धंधे, बाजार, परिवहन सेवाएं, निजी और सरकारी दफ्तर मंगलवार से खुल गए हैं. राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश के 33 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया हैं.

दो महीने बाद खुले सरकारी-निजी दफ्तर

तीनों ही जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की गई है. प्रदेश में सरकारी और निजी कार्यालय भी 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुले. सरकारी कार्यालयों में पहले 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम किया जा रहा था. लेकिन, अब कर्मचारियों को रोटेशन प्रणाली के तहत बुलाया जाएगा. 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करना होगा.

पढ़ेंः गहलोत सरकार ने जारी की लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन, जानें- कहां मिली छूट और कहां रहेगी सख्ती..

वहीं मंगलवार को राजस्थान शासन सचिवालय को 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोल दिया गया. हालांकि सचिवालय में लॉकडाउन पार्ट 2 से ही कई दफ्तर खोल दिए गए थे. जहां सचिव, विभागध्यक्ष और उनके स्टाफ को आने की अनुमति दी गई थी. लेकिन, सचिवालय में आम जन के प्रवेश पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. बताया जा रहा है की आमजन को 31 मई के बाद ही सचिवालय में प्रवेश दिया जाएगा.

पढ़ेंः कोरोना विस्फोट: डूंगरपुर में मंगलवार को 39 नए मामले, कुल आंकड़ा 172

स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल, होटल और सिनेमा घरों को केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंधित किया गया है. वहीं इसके अलावा सरकारी दफ्तर और सचिवालय में गतिविधियां शुरू हो गई हैं. सरकार ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ व्यापार और प्रतिष्ठान खोलने की भी इजाजत दे दी है. सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें और बाजार खुले रहेंगे. शाम सात बजे से सुबह 7 बजे तक सभी जिलों में कर्फ्यू रहेगा. साथ ही सभी जोनों में धारा 144 लागू रहेगी. कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन 4.0 में कोई रियायत नहीं दी गई है.

पढ़ेंः होटल और पर्यटन पर CORONA की मार...50 हजार होटल कर्मचारियों पर आर्थिक संकट

हालांकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में भले ही नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर को बड़ी राहत दी हो लेकिन, इन्हें अभी ग्राहकों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा. बात करे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो ऑरेंज और ग्रीन जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गए हैं. मिनी बसें, ऑटो और बैटरी रिक्शा जैसे साधन शुरू हो जाने से लोगों को भी राहत मिली है. लॉकडाउन 4 में रेस्टोरेंट और ढाबें भी खुले हैं. लेकिन, यहां सोशल डिस्टेंसिंग के चलते केवल होम डिलीवरी और भोजन पैक कर के ले जाने की ही इजाजत दी गई है.

रेड जोन वाले जिले

जयपुर में शहरी क्षेत्रों को रेड जोन में शामिल किया गया है. बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर जिले को रेड जोन घोषित किया गया है.

श्रीगंगानगर जिला एकमात्र ऐसा जिला है, जो कि ग्रीन जोन में शामिल है. जबकि आमेर, बस्सी, चाकसू, दूदू, गोविंदगढ़, जालसू, जमवारामगढ़, झोटवाड़ा, कोटपूतली, पावटा, फागी, सांभर, सांगानेर, शाहपुरा और विराटनगर को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है.

जयपुर. देश भर में लॉक डाउन 4.0 मंलवार से शुरू हो गया है. प्रदेश सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी होने के साथ उद्योग-धंधे, बाजार, परिवहन सेवाएं, निजी और सरकारी दफ्तर मंगलवार से खुल गए हैं. राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश के 33 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया हैं.

दो महीने बाद खुले सरकारी-निजी दफ्तर

तीनों ही जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की गई है. प्रदेश में सरकारी और निजी कार्यालय भी 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुले. सरकारी कार्यालयों में पहले 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम किया जा रहा था. लेकिन, अब कर्मचारियों को रोटेशन प्रणाली के तहत बुलाया जाएगा. 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करना होगा.

पढ़ेंः गहलोत सरकार ने जारी की लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन, जानें- कहां मिली छूट और कहां रहेगी सख्ती..

वहीं मंगलवार को राजस्थान शासन सचिवालय को 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोल दिया गया. हालांकि सचिवालय में लॉकडाउन पार्ट 2 से ही कई दफ्तर खोल दिए गए थे. जहां सचिव, विभागध्यक्ष और उनके स्टाफ को आने की अनुमति दी गई थी. लेकिन, सचिवालय में आम जन के प्रवेश पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. बताया जा रहा है की आमजन को 31 मई के बाद ही सचिवालय में प्रवेश दिया जाएगा.

पढ़ेंः कोरोना विस्फोट: डूंगरपुर में मंगलवार को 39 नए मामले, कुल आंकड़ा 172

स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल, होटल और सिनेमा घरों को केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंधित किया गया है. वहीं इसके अलावा सरकारी दफ्तर और सचिवालय में गतिविधियां शुरू हो गई हैं. सरकार ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ व्यापार और प्रतिष्ठान खोलने की भी इजाजत दे दी है. सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें और बाजार खुले रहेंगे. शाम सात बजे से सुबह 7 बजे तक सभी जिलों में कर्फ्यू रहेगा. साथ ही सभी जोनों में धारा 144 लागू रहेगी. कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन 4.0 में कोई रियायत नहीं दी गई है.

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हालांकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में भले ही नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर को बड़ी राहत दी हो लेकिन, इन्हें अभी ग्राहकों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा. बात करे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो ऑरेंज और ग्रीन जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गए हैं. मिनी बसें, ऑटो और बैटरी रिक्शा जैसे साधन शुरू हो जाने से लोगों को भी राहत मिली है. लॉकडाउन 4 में रेस्टोरेंट और ढाबें भी खुले हैं. लेकिन, यहां सोशल डिस्टेंसिंग के चलते केवल होम डिलीवरी और भोजन पैक कर के ले जाने की ही इजाजत दी गई है.

रेड जोन वाले जिले

जयपुर में शहरी क्षेत्रों को रेड जोन में शामिल किया गया है. बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर जिले को रेड जोन घोषित किया गया है.

श्रीगंगानगर जिला एकमात्र ऐसा जिला है, जो कि ग्रीन जोन में शामिल है. जबकि आमेर, बस्सी, चाकसू, दूदू, गोविंदगढ़, जालसू, जमवारामगढ़, झोटवाड़ा, कोटपूतली, पावटा, फागी, सांभर, सांगानेर, शाहपुरा और विराटनगर को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है.

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