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अधिकारी-कर्मचारी शादी समारोह में सोच समझकर जाएं, 50 से अधिक लोग जुटे तो देनी होगी जानकारी : गृह विभाग - rajasthan news

अब शादी समारोह में जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को गृह विभाग ने नई जिम्मदारी दी है. शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति आने पर कर्मचारियों को इसकी सूचना उपखंड अधिकारी को देनी होगी.

rajasthan news, राजस्थान में कोरोना
गृह विभाग का सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश
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Published : Jul 6, 2020, 10:10 AM IST

जयपुर. गृह विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है. जिसमें अब जिले में पदस्थापित कोई अधिकारी व कर्मचारी विवाह संबंधी समारोह में शामिल होता है और विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति आते हैं तो उन्हें इसकी सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी को देनी होगी.

राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों से चिंतित गहलोत सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है. गृह विभाग की गाइड लाइन के बावजूद शादी समारोह में 50 ज्यादा लोग शामिल होने की शिकायतें आ रही हैं. जिसको देखते हुए देते गृह विभाग ने अब अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी है.

यदि जिले में पदस्थापित कोई अधिकारी व कर्मचारी विवाह संबंधी समारोह में शामिल होता है और विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति आते हैं, ऐसे में कर्मचारी और अधिकारी को इसकी सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी को देनी होगी. ऐसा नहीं करने पर विधिक प्रावधानों के तहत संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर को आधिकारिक आदेश जारी कर आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें. डीबी गुप्ता मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार नियुक्त, 3 दिन पहले मुख्य सचिव के पद से किया था रिलीव

प्रदेश की गहलोत सरकार ने अनलॉक में शादी समारोह में उपखंड अधिकारी से अनुमति लेने की पाबंदी को खत्म जरूर किया था लेकिन ये व्यवस्था लागू कर दी कि शादी समारोह की सूचना उपखंड अधिकारी को देनी होगी. गृह विभाग के आदेशों की पालना के तहत बीकानेर के जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं.

50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विवाह संबंधी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या तय कर रखी है. शादी समारोह में वर और वधू पक्ष की ओर से कुल 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं.

विवाह आयोजन की पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को देनी होगी. सरकार ने विवाह कराने के लिए एसडीएम की अनुमति लेने की बाध्यता हटा दी है. राज्य में सामाजिक समारोह, धार्मिक समारोह और सांस्कृतिक समारोह के आयोजन करने पर भी रोक लगा हुआ है. कोई भी व्यक्ति शादी समारोह में सार्वजनिक सड़क पर डीजे या बैंड बाजे का उपयोग नहीं कर सकता.

जयपुर. गृह विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है. जिसमें अब जिले में पदस्थापित कोई अधिकारी व कर्मचारी विवाह संबंधी समारोह में शामिल होता है और विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति आते हैं तो उन्हें इसकी सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी को देनी होगी.

राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों से चिंतित गहलोत सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है. गृह विभाग की गाइड लाइन के बावजूद शादी समारोह में 50 ज्यादा लोग शामिल होने की शिकायतें आ रही हैं. जिसको देखते हुए देते गृह विभाग ने अब अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी है.

यदि जिले में पदस्थापित कोई अधिकारी व कर्मचारी विवाह संबंधी समारोह में शामिल होता है और विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति आते हैं, ऐसे में कर्मचारी और अधिकारी को इसकी सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी को देनी होगी. ऐसा नहीं करने पर विधिक प्रावधानों के तहत संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर को आधिकारिक आदेश जारी कर आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश दिए हैं.

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प्रदेश की गहलोत सरकार ने अनलॉक में शादी समारोह में उपखंड अधिकारी से अनुमति लेने की पाबंदी को खत्म जरूर किया था लेकिन ये व्यवस्था लागू कर दी कि शादी समारोह की सूचना उपखंड अधिकारी को देनी होगी. गृह विभाग के आदेशों की पालना के तहत बीकानेर के जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं.

50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विवाह संबंधी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या तय कर रखी है. शादी समारोह में वर और वधू पक्ष की ओर से कुल 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं.

विवाह आयोजन की पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को देनी होगी. सरकार ने विवाह कराने के लिए एसडीएम की अनुमति लेने की बाध्यता हटा दी है. राज्य में सामाजिक समारोह, धार्मिक समारोह और सांस्कृतिक समारोह के आयोजन करने पर भी रोक लगा हुआ है. कोई भी व्यक्ति शादी समारोह में सार्वजनिक सड़क पर डीजे या बैंड बाजे का उपयोग नहीं कर सकता.

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