जयपुर. कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से सीमाएं सील करने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन आदेश जारी होने के बाद ही गहलोत सरकार ने तुरंत ही अपने आदेश में आंशिक संशोधन कर दिया. इस संशोधन के तहत अब सीमाएं 'सील' करने के बजाय उन्हें 'नियंत्रण' करने का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश महानिदेशक कानून-व्यवस्था एमएल लाठर की तरफ से जारी किया गया है.
बता दें कि यह संशोधित आदेश प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है. इस आदेश में कहा गया है कि बॉर्डर वाले इलाकों में तुरंत पुलिस चेक पोस्ट स्थापित की जाए और किसी भी व्यक्ति के बिना परमिशन के आने-जाने पर रोक लगाई जाए. ऐसे में उन लोगों को आने जाने की परमिशन दी जाए, जिन्हें सरकार की ओर से पास जारी किया गया है.
आदेश में अंतर-राज्य मार्गों के अलावा हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी तुरंत प्रभाव से चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग करने को कहा गया है. साथ ही बिना अनुमति आने-जाने पर रोक लगाने के लिए आदेश दिए गए हैं. यह आदेश 7 दिन तक प्रदेश भर में लागू रहेंगे. आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना मामले के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने सीमाएं नियंत्रित करने का निर्णय लिया है. हालांकि पहले ही सीमाएं सील करने का आदेश जारी किया गया था. उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपात बैठक बुलाई थी.
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बैठक में सीमाएं सील करने के शब्द में आंशिक बदलाव करते हुए सीमाएं नियंत्रण करने का आदेश जारी किया गया. हालांकि इस आदेश का मतलब साफ है कि अब कोई भी बाहरी व्यक्ति राजस्थान में प्रवेश नहीं करेगा और ना ही राजस्थान का कोई व्यक्ति बाहर जा सकेगा, अगर किसी भी व्यक्ति को बाहर आने और जाना है तो उसे पास बनवाना पड़ेगा.
आपको बता दें कि पूर्व में गहलोत सरकार द्वारा कोरोना प्रकोप बढ़ने पर राज्य की सीमाएं सील कर दी गई थी. ऐसे में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को प्रवेश करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. इसी आलोचना से बचने के लिए सरकार ने बीच का कदम उठाया है.