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राहत भरी खबर: संस्थागत क्वॉरेंटाइन से बच सकेंगे प्रवासी भारतीय, देनी होगी कोरोना रिपोर्ट

कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र सरकार के द्वारा वंदे भारत मिशन चला कर विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को वापस लाया जा रहा है. लेकिन अब विदेशों में फंसे राजस्थानियों के लिए एक राहत भरी खबर है. यदि किसी विदेशी प्रवासी को संस्थागत क्वॉरेंटाइन से बचना है तो वह अपनी पहले ही कोरोना की जांच करवा ले.

jaipur news, जयपुर समाचार
Quarantine से बचने के लिए करवाए Corona जांच
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Published : Aug 9, 2020, 4:32 PM IST

जयपुर. देशभर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है. इस बीच केंद्र सरकार के द्वारा वंदे भारत मिशन चला कर विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को वापस राजस्थान लाया जा रहा है. इसी कड़ी में लोगों के लिए एक राहत की खबर है. अगर किसी विदेशी राजस्थानी को 7 दिन के संस्थागत क्वॉरेंटाइन से बचना है, तो वह पहले ही अपना कोविड टेस्ट करवा ले.

इस जांच में अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो नेगेटिव रिपोर्ट वाले यात्रियों को अब संस्थागत क्वॉरेंटाइन की जगह सीधे उनके घर जाने की अनुमति मिल सकेगी. वहीं, राज्य सरकार ने घरेलू फ्लाइट के यात्रियों को भी क्वॉरेंटाइन से अब राहत दे दी. हालांकि अत्यधिक बीमारी, गर्भवती महिला या परिवार में मृत्यु की स्थिति में छूट मिलेगी.

Quarantine से बचने के लिए करवाए Corona जांच

पढ़ें- वंदे भारत मिशन के तहत 2 फ्लाइट से 360 प्रवासी पहुंचे जयपुर

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट से देश में आने वाले यात्रियों के लिए अब कई नियम बदल गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंटरनेशनल फ्लाइट से विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस में बदलाव कर दिया है. मंत्रालय ने 24 मई को जारी गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए यात्रियों के लिए थोड़ी राहत दी है. इसके तहत अब यात्रियों को 14 दिन के क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य नहीं होगा.

ऐसे यात्री जो स्वस्थ हैं और भारत लौटने के बाद संस्थागत क्वॉरेंटाइन या होम क्वॉरेंटाइन नहीं होना चाहते. उन्हें इससे बचने के लिए कोरोना वायरस की जांच करवानी होगी. वहीं, घरेलू यात्रियों के लिए राजस्थान में 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन का नियम लागू था. लेकिन नए नियम में बदलाव करते हुए इसे बदल दिया है. अब यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वह 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन में रहे.

जानिए क्या किए बदलाव...

पहले: सभी यात्रियों को 7 दिन संस्थागत और 7 दिन होम क्वॉरेंटाइन में रहना होगा.

अब: यात्री अपनी कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करता है, तो उस स्थिति में उसे 7 दिन के संस्थागत क्वॉरेंटाइन से छूट मिलेगी. यात्री से 96 घंटे पहले तक किया गया टेस्ट ही मान्य होगा, यानी 4 दिन से ज्यादा पुरानी टेस्ट रिपोर्ट मान्य नहीं होगी.

जयपुर. देशभर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है. इस बीच केंद्र सरकार के द्वारा वंदे भारत मिशन चला कर विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को वापस राजस्थान लाया जा रहा है. इसी कड़ी में लोगों के लिए एक राहत की खबर है. अगर किसी विदेशी राजस्थानी को 7 दिन के संस्थागत क्वॉरेंटाइन से बचना है, तो वह पहले ही अपना कोविड टेस्ट करवा ले.

इस जांच में अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो नेगेटिव रिपोर्ट वाले यात्रियों को अब संस्थागत क्वॉरेंटाइन की जगह सीधे उनके घर जाने की अनुमति मिल सकेगी. वहीं, राज्य सरकार ने घरेलू फ्लाइट के यात्रियों को भी क्वॉरेंटाइन से अब राहत दे दी. हालांकि अत्यधिक बीमारी, गर्भवती महिला या परिवार में मृत्यु की स्थिति में छूट मिलेगी.

Quarantine से बचने के लिए करवाए Corona जांच

पढ़ें- वंदे भारत मिशन के तहत 2 फ्लाइट से 360 प्रवासी पहुंचे जयपुर

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट से देश में आने वाले यात्रियों के लिए अब कई नियम बदल गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंटरनेशनल फ्लाइट से विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस में बदलाव कर दिया है. मंत्रालय ने 24 मई को जारी गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए यात्रियों के लिए थोड़ी राहत दी है. इसके तहत अब यात्रियों को 14 दिन के क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य नहीं होगा.

ऐसे यात्री जो स्वस्थ हैं और भारत लौटने के बाद संस्थागत क्वॉरेंटाइन या होम क्वॉरेंटाइन नहीं होना चाहते. उन्हें इससे बचने के लिए कोरोना वायरस की जांच करवानी होगी. वहीं, घरेलू यात्रियों के लिए राजस्थान में 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन का नियम लागू था. लेकिन नए नियम में बदलाव करते हुए इसे बदल दिया है. अब यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वह 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन में रहे.

जानिए क्या किए बदलाव...

पहले: सभी यात्रियों को 7 दिन संस्थागत और 7 दिन होम क्वॉरेंटाइन में रहना होगा.

अब: यात्री अपनी कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करता है, तो उस स्थिति में उसे 7 दिन के संस्थागत क्वॉरेंटाइन से छूट मिलेगी. यात्री से 96 घंटे पहले तक किया गया टेस्ट ही मान्य होगा, यानी 4 दिन से ज्यादा पुरानी टेस्ट रिपोर्ट मान्य नहीं होगी.

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