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सरकार ने ग्रेटर नगर निगम की समितियों को नियम विरुद्ध बताते हुए किया निरस्त, राजनीतिक गलियारों में छिड़ी बहस

गहलोत सरकार ने 28 जनवरी को निगम की बोर्ड बैठक में जिन 21 संचालन समिति और सात अतिरिक्त समितियों के गठन का प्रस्ताव सरकार को मंजूरी के लिए भेजा था. उनमें से कार्यपालक समिति को छोड़कर शेष सभी सरकार ने नियमों के विपरीत बताते हुए निरस्त कर दी हैं. राज्य सरकार से जारी आदेशों के मुताबिक सरकार ने नगरपालिका अधिनियम- 2009 की धारा- 55 और 56 के अनुसार समितियों का गठन नहीं होने का हवाला देते हुए, इन्हें निरस्त किया है.

स्वायत्त शासन  nagar nigam  नगर निगम जयपुर ग्रेटर  मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर  संचालन समिति  ग्रेटर नगर निगम की समितियां निरस्त  राजस्थान पॉलिटिक्स  जयपुर न्यूज  Rajasthan Politics  Municipal Corporation Jaipur Greater  Mayor Dr. Soumya Gurjar  Steering Committee  Committees of Greater Municipal Corporation canceled
मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल
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Published : Feb 26, 2021, 1:08 AM IST

जयपुर. नगर निगम जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर और संचालन समितियों के चेयरमैनों को राज्य सरकार से बड़ा झटका लगा है. सरकार ने आदेशों में धारा- 56 का हवाला देते हुए लिखा है कि किसी भी समिति के पार्षद के अलावा अन्य बाहरी व्यक्ति को सदस्य बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जिनकी पालना नहीं हुई है.

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आदेश पत्र...

ऐसे में केवल एकमात्र कार्यपालक समिति ही ऐसी थी, जिसमें एक भी बाहरी व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया था. इसी के चलते इस समिति को नियमानुसार मानते हुए, शेष सभी समितियों को निरस्त कर दिया. इसके अलावा जिन 7 अतिरिक्त समितियों के गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण विधि अनुसार नहीं बताया गया. इसे आधार मानते हुए राज्य सरकार ने इन सभी समितियों को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं.

यह भी पढ़ें: सदन में विधायक शर्मा के शब्द-बाण, बजट अभिभाषण में खाट टूटने से लेकर कटारिया पर लगाया निशाना

हालांकि, इस पर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि डायरेक्टर लॉ की राय लेकर समितियों का गठन किया गया था. राज्य सरकार द्वारा शहर के विकास के लिए बनी वर्किंग कमिटियों पर रोक लगाना उचित नहीं है. वहीं उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर जयपुर ग्रेटर की सभी समितियों को निरस्त करने का जो आदेश पारित किया गया है, वो पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक और विधि विरुद्ध है. नगर पालिका एक्ट के प्रावधानों के तहत बनाई गई समितियों को इस प्रकार निरस्त करना कांग्रेस सरकार की दुर्भावना को स्पष्ट करता है.

यह भी पढ़ें: Social प्लेटफॉर्म की मनमानी पर सरकार का शिकंजा, राठौड़ ने जावड़ेकर और रविशंकर का जताया आभार

उन्होंने कहा कि अब इस लड़ाई को जनता के बीच में भी लड़ेंगे और विधि के उचित फोरम पर भी ले जाएंगे. उधर, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की समितियों का प्रस्ताव खारिज करने के मामले पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि समितियों के गठन से अगर विवाद बढ़ता है, या शहर का विकास प्रभावित होता है, तो सरकार के पास अपने स्तर पर संचालन समितियों के गठन का विकल्प खुला है.

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नगर निगम जयपुर ग्रेटर

बता दें कि राज्य सरकार ने वित्त समिति, तीनों सफाई समिति, तीनों विद्युत समिति, भवन अनुज्ञा समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, महिला बाल विकास समिति, नियम उपविधि समिति, अपराधों का शमन समिति, लोक वाहन समिति, लाइसेंस समिति, फायर समिति, उद्यान समिति, पशु नियंत्रण समिति, सांस्कृतिक समिति, एनयूएलएल समिति और होर्डिंग एवं नीलामी समिति को निरस्त किया है.

जयपुर. नगर निगम जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर और संचालन समितियों के चेयरमैनों को राज्य सरकार से बड़ा झटका लगा है. सरकार ने आदेशों में धारा- 56 का हवाला देते हुए लिखा है कि किसी भी समिति के पार्षद के अलावा अन्य बाहरी व्यक्ति को सदस्य बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जिनकी पालना नहीं हुई है.

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आदेश पत्र...

ऐसे में केवल एकमात्र कार्यपालक समिति ही ऐसी थी, जिसमें एक भी बाहरी व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया था. इसी के चलते इस समिति को नियमानुसार मानते हुए, शेष सभी समितियों को निरस्त कर दिया. इसके अलावा जिन 7 अतिरिक्त समितियों के गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण विधि अनुसार नहीं बताया गया. इसे आधार मानते हुए राज्य सरकार ने इन सभी समितियों को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं.

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हालांकि, इस पर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि डायरेक्टर लॉ की राय लेकर समितियों का गठन किया गया था. राज्य सरकार द्वारा शहर के विकास के लिए बनी वर्किंग कमिटियों पर रोक लगाना उचित नहीं है. वहीं उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर जयपुर ग्रेटर की सभी समितियों को निरस्त करने का जो आदेश पारित किया गया है, वो पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक और विधि विरुद्ध है. नगर पालिका एक्ट के प्रावधानों के तहत बनाई गई समितियों को इस प्रकार निरस्त करना कांग्रेस सरकार की दुर्भावना को स्पष्ट करता है.

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उन्होंने कहा कि अब इस लड़ाई को जनता के बीच में भी लड़ेंगे और विधि के उचित फोरम पर भी ले जाएंगे. उधर, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की समितियों का प्रस्ताव खारिज करने के मामले पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि समितियों के गठन से अगर विवाद बढ़ता है, या शहर का विकास प्रभावित होता है, तो सरकार के पास अपने स्तर पर संचालन समितियों के गठन का विकल्प खुला है.

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नगर निगम जयपुर ग्रेटर

बता दें कि राज्य सरकार ने वित्त समिति, तीनों सफाई समिति, तीनों विद्युत समिति, भवन अनुज्ञा समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, महिला बाल विकास समिति, नियम उपविधि समिति, अपराधों का शमन समिति, लोक वाहन समिति, लाइसेंस समिति, फायर समिति, उद्यान समिति, पशु नियंत्रण समिति, सांस्कृतिक समिति, एनयूएलएल समिति और होर्डिंग एवं नीलामी समिति को निरस्त किया है.

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