जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को पद से हटाने के मामले में गहलोत सरकार (Gehlot Government) को जवाब पेश करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को डीडीसी हेल्पर (DDC Helper) के पद पर काम करने से नहीं रोकें. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश राजराम गुर्जर की याचिका पर दिए.
पढ़ें- हाईकोर्ट में सवाल : सामान्य वर्ग से अधिक अंक होने के बावजूद चयन से वंचित क्यों ?
याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने बताया कि बस्सी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डीडीसी हेल्पर (DDC Helper) के पद पर तैनात याचिकाकर्ता ने पूर्व में याचिका दायर कर उसे नियमित करने की गुहार की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत 12 फरवरी को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश देते हुए चिकित्सा विभाग से जवाब मांगा था.
याचिका में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों पर नोटिस तामील होने के बाद मनमाना आदेश जारी कर उसे गत 19 जून को सेवा से हटा दिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) को जवाब के लिए समय देते हुए याचिकाकर्ता को काम करते रहने के आदेश दिए हैं.