जयपुर. नई गाइडलाइन में राज्य के 13 जिले, जिनमें कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और श्रीगंगानगर में कोविड- 19 के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि और संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इन जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. इस दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और अन्य गतिविधियां बंद रहेंगी.
हालांकि पहले की तरह इस दौरान कुछ गतिविधियों को छूट दी गई है, जिनमें रात्रि में चलने वाली फैक्ट्री या जिसमें निरंतर उत्पादन होता हो. जैसे कि आईटी कंपनियां, दवाई की दुकान, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाएं, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाएं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री को इसमें राहत दी गई है.
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क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा
- नई गाइडलाइन में भी दिसंबर महीने में स्कूल और महाविद्यालय खोले जाने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ. मतलब 31 दिसंबर तक विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षा, गतिविधियों के लिए सभी विद्यालय-महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे. हालांकि इस दौरान ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा.
- विद्यालय में ऑनलाइन अध्यापन अधिकारियों के लिए और अशैक्षणिक व शैक्षणिक स्टाफ को बुलाया जा सकता है.
- सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और समाधि स्थल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे. वहीं सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक आयोजन और समूह में एकत्रीकरण की अनुमति भी नहीं होगी.
- कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं, जिसमें विवाह संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं. इसके लिए पूर्व में अनुमति लेना आवश्यक है. वहीं अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार जैसी गतिविधियों को पूर्व की तरह 20 व्यक्तियों के ही शामिल होने की अनुमति मिल पाएगी.
- आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए जोर दिया गया है.
- दुकानदारों को 'नो मास्क नो सर्विस' के निर्देश की पालना करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
- नई गाइडलाइन में ऐसे व्यक्ति जो कोविड- 19 पॉजिटिव पाए गए हैं. उनके संपर्क में आने वाली सभी लोगों की सूची बनाने और उनकी ट्रैकिंग पहचान और उन्हें 14 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
- वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आने वाली सभी लोगों में से कम से कम 80 प्रतिशत की और 10 घंटे में पहचान कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश हैं.