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कर्मचारियों के विरोध के बावजूद गहलोत सरकार ने जारी किए वेतन कटौती के आदेश - rajasthan news

कर्मचारियों के विरोध के बीच प्रदेश की गहलोत सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं. सितंबर माह से वेतन कटौती शुरू होगी. इसमें उच्च अधिकारियों के 2 दिन की और अन्य सामान्य अधिकारियों और कर्मचारियों की 1 दिन प्रति माह वेतन कटौती होगी. वेतन कटौती के आदेश वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए हैं.

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गहलोत सरकार ने जारी किए वेतन कटौती के आदेश
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Published : Sep 8, 2020, 9:32 PM IST

जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 की वजह से बिगड़ी आर्थिक हालात को ठीक करने के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और मंत्री उच्च अधिकारी से लेकर प्रशिक्षु कर्मचारी तक की 1 से 2 दिन की वेतन कटौती प्रति माह शुरू कर दी गई है.

गहलोत सरकार ने जारी किए वेतन कटौती के आदेश

वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिमंडल की आज्ञा के अनुसार राज्य सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के अनुपालन में सितंबर 2020 से अक्टूबर 2020 के सकल वेतन शिव प्रतिमा उच्च अधिकारियों की 2 दिन की और सामान्य कर्मचारियों की 1 दिन की वेतन कटौती होगी.

हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और पदस्थापित समस्त अधिकारी और कर्मचारी, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के पदस्थापित समस्त अधिकारी और कर्मचारी, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस विभाग, राजस्थान सरकार के समस्त सचिव श्रेणी कर्मचारियों और कर्मचारी जो वेतन L-1, L- 4 की श्रेणी के कर्मचारियों की वेतन कटौती नहीं होगी.

बता दें कि ये आदेश राज्य के समस्त निगम, बोर्ड आयोग, स्वायत शासन संस्था, उपकरण, सहकारी समितियों इत्यादि पर लागू होगा. विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी नियमित और प्रशिक्षु 2 दिन, केंद्र सेवा के समस्त अधिकारी नियमित और प्रशिक्षु 2 दिन, राज्यसभा के समस्त अधिकारी नियमित और प्रशिक्षु 2 दिन, राज्य के अन्य समस्त अधिकारी और कर्मचारी नियमित शिक्षकों के 1 दिन की वेतन कटौती प्रतिमाह की जाएगी.

पढ़ें- शाहपुरा: देशी कट्टे की नोक पर लूट के तीन आरोपी गिरफ्तार

बता दें कि कर्मचारियों की वेतन कटौती को लेकर कर्मचारी संगठनों ने अपनी नाराजगी जता दी है. प्रदेश के कर्मचारी संगठन वेतन कटौती का विरोध कर रहे हैं. कर्मचारियों के विरोध के बीच प्रदेश सरकार ने वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं. हालांकि कर्मचारियों अधिकारियों की वेतन कटौती का निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया था, लेकिन विभाग की ओर से अधिकारी आदेश जारी किए गए.

जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 की वजह से बिगड़ी आर्थिक हालात को ठीक करने के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और मंत्री उच्च अधिकारी से लेकर प्रशिक्षु कर्मचारी तक की 1 से 2 दिन की वेतन कटौती प्रति माह शुरू कर दी गई है.

गहलोत सरकार ने जारी किए वेतन कटौती के आदेश

वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिमंडल की आज्ञा के अनुसार राज्य सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के अनुपालन में सितंबर 2020 से अक्टूबर 2020 के सकल वेतन शिव प्रतिमा उच्च अधिकारियों की 2 दिन की और सामान्य कर्मचारियों की 1 दिन की वेतन कटौती होगी.

हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और पदस्थापित समस्त अधिकारी और कर्मचारी, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के पदस्थापित समस्त अधिकारी और कर्मचारी, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस विभाग, राजस्थान सरकार के समस्त सचिव श्रेणी कर्मचारियों और कर्मचारी जो वेतन L-1, L- 4 की श्रेणी के कर्मचारियों की वेतन कटौती नहीं होगी.

बता दें कि ये आदेश राज्य के समस्त निगम, बोर्ड आयोग, स्वायत शासन संस्था, उपकरण, सहकारी समितियों इत्यादि पर लागू होगा. विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी नियमित और प्रशिक्षु 2 दिन, केंद्र सेवा के समस्त अधिकारी नियमित और प्रशिक्षु 2 दिन, राज्यसभा के समस्त अधिकारी नियमित और प्रशिक्षु 2 दिन, राज्य के अन्य समस्त अधिकारी और कर्मचारी नियमित शिक्षकों के 1 दिन की वेतन कटौती प्रतिमाह की जाएगी.

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बता दें कि कर्मचारियों की वेतन कटौती को लेकर कर्मचारी संगठनों ने अपनी नाराजगी जता दी है. प्रदेश के कर्मचारी संगठन वेतन कटौती का विरोध कर रहे हैं. कर्मचारियों के विरोध के बीच प्रदेश सरकार ने वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं. हालांकि कर्मचारियों अधिकारियों की वेतन कटौती का निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया था, लेकिन विभाग की ओर से अधिकारी आदेश जारी किए गए.

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