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लॉकडाउन-2.0: गहलोत सरकार ने उद्योग और उद्यमों को शुरू करने के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश - गहलोत सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

केन्दीय गृह मंत्रालय के 15 अप्रैल को जारी निर्देशों के क्रम में राजस्थान सरकार ने 20 अप्रैल से मोडिफाइड लॉकडाउन के तहत उद्योग और उद्यमों को शुरू करने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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गहलोत सरकार ने उद्योग और उद्यमों के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश
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Published : Apr 19, 2020, 7:53 AM IST

जयपुर. केन्दीय गृह मंत्रालय के 15 अप्रैल को जारी निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने 20 अप्रैल से मोडिफाइड लॉकडाउन के तहत उद्योग और उद्यमों को शुरू करने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

पढ़ेंः सीएम गहलोत को कई संगठनों ने मिलकर लिखा ज्ञापन, कहा- दरगाह में फंसे जायरीनों को सरकार स्पेशल ट्रेन से भिजवाए घर

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे उद्योग/उद्यम शुरू किए जा सकेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र, नगर पालिका और नगर निगमों की सीमा के बाहर स्थापित हो, निर्यात आधारित इकाइयां या सेज, जहां आवागमन नियंत्रित हो और उनके फैक्ट्री परिसर या आस-पास श्रमिकों को ठहराने की पर्याप्त व्यवस्था हो.

इन क्षेत्रों में स्थापित उद्योग/उद्यमों को उनके श्रमिकों को (न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार) फैक्ट्री परिसर में लाने के लिए एक बार में परिवहन के लिए चिन्हित वाहन को पास देने की व्यवस्था की जाएगी.

यह भी पढ़ें- जयपुरः विधायक अशोक लाहोटी के खिलाफ डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एक्ट में एफआईआर दर्ज, सीआईडी सीबी को सौंपी जांच

यह पास रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रीको के क्षेत्रिय प्रबंधक और अन्य क्षेत्रों में जीएम (डीआईसी) द्वारा दिए जाएंगे. इसके लिए आवेदन https://epass.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन, राजकॉप सिटीजन मोबाइल ऐप पर या ऑफलाइन भी सीधे ही किया जा सकेगा. पहले से चालू अनुमत उद्योग पूर्व की भांति संचालित रह सकेंगे और उनके पास भी वैध रहेंगे.

जयपुर. केन्दीय गृह मंत्रालय के 15 अप्रैल को जारी निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने 20 अप्रैल से मोडिफाइड लॉकडाउन के तहत उद्योग और उद्यमों को शुरू करने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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इन दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे उद्योग/उद्यम शुरू किए जा सकेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र, नगर पालिका और नगर निगमों की सीमा के बाहर स्थापित हो, निर्यात आधारित इकाइयां या सेज, जहां आवागमन नियंत्रित हो और उनके फैक्ट्री परिसर या आस-पास श्रमिकों को ठहराने की पर्याप्त व्यवस्था हो.

इन क्षेत्रों में स्थापित उद्योग/उद्यमों को उनके श्रमिकों को (न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार) फैक्ट्री परिसर में लाने के लिए एक बार में परिवहन के लिए चिन्हित वाहन को पास देने की व्यवस्था की जाएगी.

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यह पास रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रीको के क्षेत्रिय प्रबंधक और अन्य क्षेत्रों में जीएम (डीआईसी) द्वारा दिए जाएंगे. इसके लिए आवेदन https://epass.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन, राजकॉप सिटीजन मोबाइल ऐप पर या ऑफलाइन भी सीधे ही किया जा सकेगा. पहले से चालू अनुमत उद्योग पूर्व की भांति संचालित रह सकेंगे और उनके पास भी वैध रहेंगे.

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