जयपुर. प्रदेश में शहरी गैस वितरण ढांचे को योजनाबद्ध, समयबद्ध और सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य शहरी गैस वितरण नीति 2020 बनाई जाएगी. खान एवं पेट्रोलियम के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने एक बयान जारी कर कहा कि इसके तहत शहरों में पाइप लाइन के माध्यम से घरेलू गैस का वितरण और आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी.
सीएनजी स्टेशनों की आवश्यकता अनुसार स्थापना और सीएनजी वाहनों के लिए गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए विभागों में अधिकृत संस्थाओं के बीच समन्वय बनाने पर जोर दिया जाएगा. ताकि प्रदेश में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क विकसित किया जा सके.
इस मसले को लेकर डॉ. अग्रवाल ने राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड के प्रबंध संचालक डॉ. संजीव पाठक से विस्तार से चर्चा की. साथ ही शहरी गैस वितरण नीति का प्रारूप जल्द से जल्द तैयार कर राज्य सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. डॉ. अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में सभी शहरों में पाइप लाइन के माध्यम से शहरी गैस वितरण का नेटवर्क विकसित किया जाएगा. शहरों में प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन के माध्यम से वितरण के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है.
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उन्होंने कहा कि प्रदेश के 19 शहरों के लिए विभिन्न कंपनियों को अधिकृत किया गया है, लेकिन समुचित मॉनिटरिंग और समन्वय के अभाव से शहरी गैस वितरण नेटवर्क गति नहीं पकड़ सका है. उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नीति में हरित और स्वच्छ ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने, शहरी गैस वितरण के आधारभूत संरचना का तेजी से विकास करने के साथ सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन पर जोर दिया जाएगा.
अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से समन्वय बनाते हुए शहरी गैस वितरण संस्थाओं को समय पर अनुभूतियां करवाने, शुल्क को युक्तिसंगत बनाने और आवश्यक नेटवर्क विकसित करने पर इस नीति में जोर दिया जाएगा. इस नीति का मुख्य उद्देश्य पाइप लाइन के माध्यम से औद्योगिक वाणिज्यिक और घरेलू कार्यों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करना है. पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में सीएनजी स्टेशनों का नेटवर्क भी बनाया जाएगा, ताकि परिवहन वाहनों को सीएनजी स्टेशनों के माध्यम से गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो.