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खान आवंटन घूस मामलाः चारों आरोपियों को मिली जमानत, मनी लॉड्रिंग में 19 फरवरी को पेश होने के निर्देश - खान आवंटन घूस कांड मामला

जयपुर में सोमवार को खान आवंटन घूस कांड मामले में लिंक कोर्ट ने चारों आरोपियों को तीन-तीन लाख रुपए की जमानत और छह लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश देते हुए मनी लॉड्रिंग से जुडे मामले में 19 फरवरी को ईडी कोर्ट में पेश होने को कहा है.

खान आवंटन घूस कांड मामला, Mine allocation bribery case
एसीबी मामले में चारों आरोपियों को मिली जमानत
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Published : Feb 17, 2020, 8:54 PM IST

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष न्यायालय के लिंक कोर्ट में सोमवार को खान आवंटन घूस कांड मामले के चार आरोपी पंकज गहलोत, श्याम सुंदर सिंघवी, धीरेन्द्र सिंह और पुष्करराज आमेटा हाईकोर्ट के आदेश पर पेश हुए.

लिंक कोर्ट ने चारों आरोपियों को तीन-तीन लाख रुपए की जमानत और छह लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश देते हुए मनी लॉड्रिंग से जुडे मामले में 19 फरवरी को ईडी कोर्ट में पेश होने को कहा है.

सुनवाई के दौरान चारों आरोपी हाईकोर्ट के आदेश पर पेश हुए. ईडी की ओर से कहा गया कि मामले में सिर्फ नोटिफाइड अदालत की सुनवाई कर सकती है. ऐसे में लिंक कोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं है. आरोपियों को जेल भेजा जाए. इसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि जब कोर्ट को सुनवाई का अधिकार ही नहीं बताया जा रहा तो फिर कोर्ट को जेल भेजने का भी अधिकार नहीं हो सकता.

पढ़ें- विधानसभा की सुरक्षा में हुई चूक, Gate नंबर 6 पर पहुंचे प्रदर्शनकारी दंत चिकित्सक

इस पर अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना में आरोपियों को जमानत पर रिहा करते हुए ईडी मामले में 19 फरवरी को पेश होने को कहा है. वहीं हाईकोर्ट ने पमामले में आरोपी संजय सेठी को ईडी कोर्ट में पेश होने की समय सीमा बढ़ाते हुए 17 मार्च तक का समय दिया है. सेठी ने बीमारी के आधार पर समय सीमा बढ़ाने की गुहार की थी. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गत दिनों आदेश जारी करते हुए आरोपियों को भगौड़ा घोषित करने के ईडी कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें 17 फरवरी को पेश होने को कहा था.

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष न्यायालय के लिंक कोर्ट में सोमवार को खान आवंटन घूस कांड मामले के चार आरोपी पंकज गहलोत, श्याम सुंदर सिंघवी, धीरेन्द्र सिंह और पुष्करराज आमेटा हाईकोर्ट के आदेश पर पेश हुए.

लिंक कोर्ट ने चारों आरोपियों को तीन-तीन लाख रुपए की जमानत और छह लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश देते हुए मनी लॉड्रिंग से जुडे मामले में 19 फरवरी को ईडी कोर्ट में पेश होने को कहा है.

सुनवाई के दौरान चारों आरोपी हाईकोर्ट के आदेश पर पेश हुए. ईडी की ओर से कहा गया कि मामले में सिर्फ नोटिफाइड अदालत की सुनवाई कर सकती है. ऐसे में लिंक कोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं है. आरोपियों को जेल भेजा जाए. इसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि जब कोर्ट को सुनवाई का अधिकार ही नहीं बताया जा रहा तो फिर कोर्ट को जेल भेजने का भी अधिकार नहीं हो सकता.

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इस पर अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना में आरोपियों को जमानत पर रिहा करते हुए ईडी मामले में 19 फरवरी को पेश होने को कहा है. वहीं हाईकोर्ट ने पमामले में आरोपी संजय सेठी को ईडी कोर्ट में पेश होने की समय सीमा बढ़ाते हुए 17 मार्च तक का समय दिया है. सेठी ने बीमारी के आधार पर समय सीमा बढ़ाने की गुहार की थी. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गत दिनों आदेश जारी करते हुए आरोपियों को भगौड़ा घोषित करने के ईडी कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें 17 फरवरी को पेश होने को कहा था.

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