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जोधपुर: फर्जी तरीके से राशन लेने वाले 3 डीलरों के खिलाफ FIR, लाइसेंस रद्द

जयपुर में 3 राशन डीलरों ने फर्जी तरीके से राशन उठाया. जिसके बाद जिला रशन डीलरों के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज किया गया . साथ ही उनके लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए .

जोधपुर की खबर, FIR against 3 rationed dealers
राशन की दुकान पर इकट्ठा लोग
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Published : Apr 8, 2020, 11:12 PM IST

जयपुर में फर्जी तरीके से गेहूं उठाने के मामले में जिला रसद अधिकारी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की. जिसके तहत फर्जी तरीके से गेहूं उठाने के मामले में 3 तीन राशन डाल डीलरों के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज की. साथ ही इन तीनों राशन डीलरों सहित सात राशन डीलरों के लाइसेंस भी निलंबित किए. दरअसल, इन राशन डीलरों ने जिले के बाहर के उपभोक्ताओं का बिना ओटीपी के राशन उठा लिया.

जिला रसद अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबकि शरीफ खां पुत्र कमरुद्दीन निवासी 26 मीरपुरा साबरसर का अप्रैल माह का राशन गोविंदपुरा बासडी (शाहपुरा) के राशन डीलर कानाराम यादव ने 29 मार्च को बिना ओटीपी के फर्जी तरीके से उठाया.

इसी तरह से बारां जिला रसद अधिकारी ने बताया कि पप्पू लाल उर्फ ओमप्रकाश नागर निवासी अंता का अप्रैल महीने का राशन देवन (शाहपुरा) के राशन डीलर मनीष शर्मा ने 31 मार्च. जुगराज नागर निवासी अंता का अप्रैल महीने का राशन खेड़की वीरभान (कोटपूतली) के राशन डीलर लादूराम ने 2 अप्रैल को बिना ओटीपी के फर्जी तरीके से उठाया.

इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करने पर राशन डीलर कानाराम यादव, मनीष शर्मा और लादूराम यादव के विरुद्ध जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया. जिसके बाद तत्काल प्रभाव से तीनों राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए गए. साथ ही तीनों के खिलाफ एफआईआर, संबंधित थानों में दर्ज करने के आदेश जारी किए गए.

पढ़ें: कोरोना से जंगः जोधपुर पुलिस ने निकाला रूट मार्च, लोगों ने पुलिसकर्मियों का किया तालियों से स्वागत

जिला रसद अधिकारी द्वितीय गोपाल सिंह ने बताया कि इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत जालसू (आमेर) के राशन डीलर भैरू राम यादव, नगर पालिका सांभर के राशन डीलर विकास शर्मा, सानकोटडा (जमवारामगढ़) के राशन डीलर जगदीश प्रसाद प्रजापत, सामरेड (जमवारामगढ़) के राशन डीलर मोहन लाल बुनकर के लाइसेंस अनियमितता पाए जाने के कारण निलंबित कर दिए गए.

जयपुर में फर्जी तरीके से गेहूं उठाने के मामले में जिला रसद अधिकारी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की. जिसके तहत फर्जी तरीके से गेहूं उठाने के मामले में 3 तीन राशन डाल डीलरों के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज की. साथ ही इन तीनों राशन डीलरों सहित सात राशन डीलरों के लाइसेंस भी निलंबित किए. दरअसल, इन राशन डीलरों ने जिले के बाहर के उपभोक्ताओं का बिना ओटीपी के राशन उठा लिया.

जिला रसद अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबकि शरीफ खां पुत्र कमरुद्दीन निवासी 26 मीरपुरा साबरसर का अप्रैल माह का राशन गोविंदपुरा बासडी (शाहपुरा) के राशन डीलर कानाराम यादव ने 29 मार्च को बिना ओटीपी के फर्जी तरीके से उठाया.

इसी तरह से बारां जिला रसद अधिकारी ने बताया कि पप्पू लाल उर्फ ओमप्रकाश नागर निवासी अंता का अप्रैल महीने का राशन देवन (शाहपुरा) के राशन डीलर मनीष शर्मा ने 31 मार्च. जुगराज नागर निवासी अंता का अप्रैल महीने का राशन खेड़की वीरभान (कोटपूतली) के राशन डीलर लादूराम ने 2 अप्रैल को बिना ओटीपी के फर्जी तरीके से उठाया.

इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करने पर राशन डीलर कानाराम यादव, मनीष शर्मा और लादूराम यादव के विरुद्ध जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया. जिसके बाद तत्काल प्रभाव से तीनों राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए गए. साथ ही तीनों के खिलाफ एफआईआर, संबंधित थानों में दर्ज करने के आदेश जारी किए गए.

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जिला रसद अधिकारी द्वितीय गोपाल सिंह ने बताया कि इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत जालसू (आमेर) के राशन डीलर भैरू राम यादव, नगर पालिका सांभर के राशन डीलर विकास शर्मा, सानकोटडा (जमवारामगढ़) के राशन डीलर जगदीश प्रसाद प्रजापत, सामरेड (जमवारामगढ़) के राशन डीलर मोहन लाल बुनकर के लाइसेंस अनियमितता पाए जाने के कारण निलंबित कर दिए गए.

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