जयपुर. अगर आप शादी समारोह या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो यह खबर आप के लिए है. सावधान रहिए अगर आपने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना की तो आपके जेब पर असर पड़ सकता है. प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच गृह विभाग ने गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर जुर्माना राशि तय कर दी है.
नियमों की अवहेलना पर 10 हजार का जुर्माना : गृह विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि राजस्थान महामारी अधिनियम में संशोधन किया गया है. जिसके तहत अगर सरकार के ऑनलाईन वेब पोर्टल Intp://covidinfo.mjasthan.gov.in-e-intiiration MARRIAGE या 181 हेल्प लाईन नंबर पर पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहा सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस, मेलों सहित अन्य ऐसे आयोजन जो जिसमें पब्लिक गेदरिंग में 100 से ज्यादा लोगों को एकत्रित किया जाता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना (Fine Imposed For Disobeying Corona Guidelines) राशि चुकानी पड़ेगी.
कोविड उपयुक्त व्यवहार अनिवार्य
इसके साथ सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक , धार्मिक समारोह सभा/धरना प्रदर्शन जुलूस/मेलों के आयोजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार जिसमे डबल डोज वैक्सीनेशन नहीं लगाने, फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग नहीं करने, नो मॉस्क- तो एन्ट्री की पालना नहीं करने, सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने, स्क्रीनिंग, स्वच्छता और सेनेटाईजेशन की पालना नहीं करने पर भी 10,000 जुर्माना राशि चुकानी पड़ेगी.
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बता दें कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच शादी विवाह समारोह सहित किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगा रखी है. इसके साथ ही धार्मिक, शैक्षणिक सहित अन्य जगह पर जाने के लिए डबल डोज वैक्सीन अनिवार्य किया हुआ है. अगर इस गाइडलाइन की अवहेलना होती है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति को जुर्माना राशि चुकानी पड़ेगी.