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किसानों के हित में बड़ा फैसला: भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा 5 फीसदी अनुदान

गहलोत सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5 फीसदी ब्याज अनुदान की योजना लागू की है. यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी.

Gehlot Government, Big decision of Gehlot government
किसानों के हित में बड़ा फैसला
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Published : Sep 23, 2021, 2:20 PM IST

जयपुर. गहलोत सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5 फीसदी ब्याज अनुदान की योजना लागू की है. अब समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को 5 फीसदी ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा. यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी.

पढ़ें- राहत की खबर: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं बनेगा राह का रोड़ा, जुर्माना अदा करने से बचेंगे दिल्ली सफर कर रहे वाहन चालक

यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने गुरुवार को दी. आंजना ने बताया कि यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी. उन्होंने बताया कि यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है. उन्होंने ने बताया कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रुकावट भी पैदा होती थी.

31 मार्च 2022 तक मिलेगा लाभ

सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है. 1 अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि दीर्घ कालीन कृषि ऋण 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है और समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है.

इन कार्यों के लिए ऋण लेने पर मिलेगा ब्याज अनुदान

आंजना ने बताया कि किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण और कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेक्टर, कृषि यंत्रादि, थ्रेसर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी/बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी / सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैल गाड़ी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों हेतु लिए गए दीर्घ कालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे.

जयपुर. गहलोत सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5 फीसदी ब्याज अनुदान की योजना लागू की है. अब समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को 5 फीसदी ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा. यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी.

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यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने गुरुवार को दी. आंजना ने बताया कि यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी. उन्होंने बताया कि यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है. उन्होंने ने बताया कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रुकावट भी पैदा होती थी.

31 मार्च 2022 तक मिलेगा लाभ

सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है. 1 अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि दीर्घ कालीन कृषि ऋण 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है और समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है.

इन कार्यों के लिए ऋण लेने पर मिलेगा ब्याज अनुदान

आंजना ने बताया कि किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण और कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेक्टर, कृषि यंत्रादि, थ्रेसर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी/बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी / सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैल गाड़ी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों हेतु लिए गए दीर्घ कालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे.

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