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बगरू-छितरौली शिफ्टिंग : रीको का HC में जवाब, 'अंतिम मौका देने के बाद भी फैक्ट्री संचालक जाने के इच्छुक नहीं' - Judge Narendra Singh

राजस्थान हाईकोर्ट में सांगानेर में स्थित कपड़ा छपाई और डाई फैक्ट्रियों को बगरू-छीतरोली में शिफ्ट करने के मामले में रीको की ओर से पेश किए गए पत्र पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को शपथ पत्र पर जवाब पेश करने के लिए 18 मार्च का समय दिया है.

Rajasthan High Court,जयपुर की खबर
फैक्ट्री संचालक जाने के इच्छुक नहीं
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Published : Mar 6, 2020, 7:51 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में सांगानेर स्थित कपड़ा छपाई और डाई फैक्ट्रियों को बगरू-छीतरोली में शिफ्ट करने के मामले में रीको की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया. शपथ पत्र में कहा गया कि कोई भी फैक्ट्री संचालक छीतरोली में जमीन लेने का इच्छुक नहीं है.

इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को शपथ पत्र पर जवाब पेश करने के लिए 18 मार्च का समय दिया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश विजय पूनिया की ओर से दायर याचिका पर दिए.

शपथ पत्र में रीको की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट के पिछली 13 फरवरी के आदेश की पालना में सांगानेर में चल रही फैक्ट्रियों को छीतरोली में भूखंड आवंटन के लिए अंतिम अवसर देते हुए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन तय अवधि बीतने के बाद एक भी फैक्ट्री संचालक ने आवंटन के लिए आवेदन नहीं किया. इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को शपथ पत्र का जवाब देने के लिए समय दिया है.

पढ़ें- जयपुर: बारिश और ओलावृष्टि में भी डटे रहे नींदड़ के किसान, 61 किसानों ने ली जमीन समाधि

गौरतलब है कि रीको ने पूर्व में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा है कि साल 2003 में हाईकोर्ट के आदेश की पालना में सांगानेर की इन फैक्ट्रियों को छीतरोली में भूमि आवंटन के लिए 190 एकड़ भूमि अवाप्त की गई थी. रीको ने फैक्ट्री संचालकों से आवेदन भी मांगे, लेकिन कोई भी वहां जाने का इच्छुक नहीं है. इसलिए इस भूमि को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जाए. प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैक्ट्री संचालकों को अंतिम अवसर देने के आदेश दिए थे.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में सांगानेर स्थित कपड़ा छपाई और डाई फैक्ट्रियों को बगरू-छीतरोली में शिफ्ट करने के मामले में रीको की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया. शपथ पत्र में कहा गया कि कोई भी फैक्ट्री संचालक छीतरोली में जमीन लेने का इच्छुक नहीं है.

इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को शपथ पत्र पर जवाब पेश करने के लिए 18 मार्च का समय दिया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश विजय पूनिया की ओर से दायर याचिका पर दिए.

शपथ पत्र में रीको की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट के पिछली 13 फरवरी के आदेश की पालना में सांगानेर में चल रही फैक्ट्रियों को छीतरोली में भूखंड आवंटन के लिए अंतिम अवसर देते हुए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन तय अवधि बीतने के बाद एक भी फैक्ट्री संचालक ने आवंटन के लिए आवेदन नहीं किया. इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को शपथ पत्र का जवाब देने के लिए समय दिया है.

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गौरतलब है कि रीको ने पूर्व में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा है कि साल 2003 में हाईकोर्ट के आदेश की पालना में सांगानेर की इन फैक्ट्रियों को छीतरोली में भूमि आवंटन के लिए 190 एकड़ भूमि अवाप्त की गई थी. रीको ने फैक्ट्री संचालकों से आवेदन भी मांगे, लेकिन कोई भी वहां जाने का इच्छुक नहीं है. इसलिए इस भूमि को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जाए. प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैक्ट्री संचालकों को अंतिम अवसर देने के आदेश दिए थे.

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