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कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा की अवधि 31 जनवरी 2020 तक बढ़ाई

जयपुर डिस्कॉम एमडी एके गुप्ता ने आदेश जारी बताया कि जयपुर डिस्कॉम की ओर से कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक भार वृद्धि की घोषणा अवधि में 31 जनवरी तक विस्तार किया गया है. इससे पूर्व में यह योजना 30 नवंबर 2019 तक ही लागू की गई थी.

स्वैच्छिक भार वृद्धि की घोषणा,  Jaipur Electricity Agricultural Department Scheme
स्वैच्छिक भार वृद्धि की घोषणा अवधि में 31 जनवरी तक किया गया विस्तार
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Published : Dec 5, 2019, 9:16 PM IST

जयपुर. राजधानी में जयपुर डिस्कॉम की ओर से कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक भार वृद्धि की घोषणा अवधि में 31 जनवरी तक विस्तार किया गया है. इस संबंध में जयपुर डिस्कॉम एमडी एके गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं.

दरअसल कृषि उपभोक्ताओं की सुविधा, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि करने और राजस्व हानि को रोकने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई गई है.वहीं पूर्व में यह योजना 30 नवंबर 2019 तक ही लागू की गई थी मतलब इसमें अब दो माह का विस्तार किया गया है.

स्वैच्छिक भार वृद्धि की घोषणा अवधि में 31 जनवरी तक किया गया विस्तार

डिस्कॉम प्रबंध निदेशक एके गुप्ता ने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अंतर्गत यदि कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जाएगा, तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी और बड़े हुए विद्युत बाहर को मात्र ₹30 प्रति हार्स पॉवर धरोहर राशि (₹15 प्रति हार्स पावर प्रतिमाह की दर से 2 माह के लिए) जमा करवाकर भार को नियमित कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : जोधपुर के बालेसर में मिलावट खोरों के खिलाफ की कार्रवाई, दुकान से मिर्ची, धनिया और हल्दी जब्त

इसके साथ ही यदि उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते तो योजना की अवधि समाप्त होने के उपरांत चेकिंग के दौरान यदि उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाया गया, तो ऐसे उपभोक्ताओं से बढ़े हुए भार पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूली जाएगी. गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत 2 वर्ष तक कटे हुए कनेक्शनों के साथ जुड़वाना चाहता है तो भी इस योजना का लाभ ले सकता है.

जयपुर. राजधानी में जयपुर डिस्कॉम की ओर से कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक भार वृद्धि की घोषणा अवधि में 31 जनवरी तक विस्तार किया गया है. इस संबंध में जयपुर डिस्कॉम एमडी एके गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं.

दरअसल कृषि उपभोक्ताओं की सुविधा, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि करने और राजस्व हानि को रोकने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई गई है.वहीं पूर्व में यह योजना 30 नवंबर 2019 तक ही लागू की गई थी मतलब इसमें अब दो माह का विस्तार किया गया है.

स्वैच्छिक भार वृद्धि की घोषणा अवधि में 31 जनवरी तक किया गया विस्तार

डिस्कॉम प्रबंध निदेशक एके गुप्ता ने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अंतर्गत यदि कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जाएगा, तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी और बड़े हुए विद्युत बाहर को मात्र ₹30 प्रति हार्स पॉवर धरोहर राशि (₹15 प्रति हार्स पावर प्रतिमाह की दर से 2 माह के लिए) जमा करवाकर भार को नियमित कर दिया जाएगा.

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इसके साथ ही यदि उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते तो योजना की अवधि समाप्त होने के उपरांत चेकिंग के दौरान यदि उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाया गया, तो ऐसे उपभोक्ताओं से बढ़े हुए भार पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूली जाएगी. गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत 2 वर्ष तक कटे हुए कनेक्शनों के साथ जुड़वाना चाहता है तो भी इस योजना का लाभ ले सकता है.

Intro:कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई

जयपुर इंट्रो
जयपुर डिस्कॉम द्वारा कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा के अवधि में 31 जनवरी तक विस्तार किया गया है। इस संबंध में जयपुर डिस्कॉम एमडी एके गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल कृषि उपभोक्ताओं की सुविधा, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि करने और राजस्व हानि को रोकने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि 31 जनवरी तक बड़ाई गयी है। पूर्व में यह योजना 30 नवंबर 2019 तक ही लागू की गई थी मतलब इसमें अब दो महा का विस्तार किया गया है।

डिस्कॉम प्रबंध निदेशक एके गुप्ता ने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अंतर्गत यदि कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जाएगा तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी और बड़े हुए विद्युत बाहर को मात्र ₹30 प्रति हार्स पॉवर धरोहर राशि (₹15 प्रति हार्स पावर प्रतिमाह की दर से 2 माह के लिए) जमा करवाकर भार को नियमित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते तो योजना की अवधि समाप्त होने के उपरांत चेकिंग के दौरान यदि उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाया गया तो ऐसे उपभोक्ताओं से बढ़े हुए भार पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूली जाएगी। गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत 2 वर्ष तक कटे हुए कनेक्शनों के साथ जुड़वाना चाहता है तो भी इस योजना का लाभ ले सकता है।

(Edited vo pkg)


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