जयपुर. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक और तकनीकी) सेवा नियम 1963 में संशोधन किया है. जिसके तहत अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में 5 फीसदी का आरक्षण रहेगा और आरक्षित रिक्त पदों पर पूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता होने की स्थिति में अगले वर्ष की भर्तियों में रिक्त पदों की संख्या को आगे बढ़ाया जाएगा.
हालांकि उसके बाद भर्तियों को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा. इस संबंध में डीएलबी डायरेक्टर दीपक नंदी ने बताया कि राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसके तहत म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निकल सर्विसेज में एक्स-सर्विसमैन को सीधी भर्ती में 5 फीसदी रिजर्वेशन देना तय किया गया है. राजस्थान सरकार की अन्य सेवाओं में ये नियम पहले से लागू है.
साथ ही राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम में किसी कारणवश ये नियम छूटा हुआ था, लेकिन अब संशोधन करते हुए भूतपूर्व सैनिकों का 5 फीसदी कोटा निर्धारित कर दिया गया है. हालांकि भूतपूर्व सैनिकों की किसी भी पोस्ट पर पद रिक्त रहते नहीं हैं. लेकिन इस नोटिफिकेशन में ये प्रावधान तय किया गया है कि रिक्त पदों को 1 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और 1 साल बाद भी यदि एक्स-सर्विसमैन उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरे लोगों से भरे जाएंगे.
बहरहाल, राजस्थान नगर पालिका के 1963 में बने सेवा नियमों में संशोधन करने के बाद, म्युनिसिपल सर्विसेज की प्रशासनिक और तकनीकी की आगामी भर्तियों में अब भूतपूर्व सैनिकों को भी लाभ मिलेगा.