जयपुर. शहर के जिला न्यायालय में ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर, वार्ड 89 के पार्षद गिर्राज प्रसाद शर्मा और वार्ड 102 के पार्षद महेन्द्र कुमार के विरुद्ध अलग-अलग चुनाव याचिकाएं पेश कर इनका पार्षद पद का निर्वाचन रद्द करने की गुहार की गई है. अदालत इन याचिकाओं पर आगमी दिनों में सुनवाई करेगी.
कांग्रेस उम्मीदवार रही पिंकी यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि सौम्या गुर्जर ने ग्रेटर निगम के वार्ड 87 से चुनाव लड़ा था. नियमानुसार उम्मीदवार को संबंधित निगम का मतदाता होना जरूरी है, जबकि मतदान के समय सौम्या गुर्जर करौली के देवरी गांव की मतदाता थी. उन्होंने इस साल करौली से अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया था. इसके अलावा उन पर कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं. ऐसे में नियमानुसार पार्षद पद का निर्वाचन रद्द किया जाए.
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वहीं, ग्रेटर निगम के ही वार्ड 89 से कांग्रेस के उम्मीदवार मोतीलाल वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि भाजपा उम्मीदवार गिर्राज शर्मा ने अपना नामांकन पेश करते समय घर में शौचालय होने का शपथ पत्र दिया था. जबकि उनके घर मे कोई शौचालय नहीं है. इसके अलावा उन्होंने शपथ पत्र में कई तथ्य भी गलत बताए हैं. इसलिए इनके निर्वाचन को रद्द किया जाए.
इसी तरह वार्ड नंबर 102 से चुनाव लड़ने वाले दिनेश व्यास ने याचिका पेश कर कहा कि चुनाव में एक उम्मीदवार अंकित शर्मा को फायदा पहुंचाने के लिए उसके स्कूल में ही मतदान केन्द्र बना लिया. इसलिए इस वार्ड के चुनाव रद्द किए जाए.