जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते जयपुर, जोधपुर और कोटा की 6 नवसृजित नगर निगमों के चुनाव 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए हैं. अदालत ने कहा कि 6 सप्ताह की गणना 17 अप्रैल से की जाएगी. इसके साथ ही अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओ को छूट दी है कि वे 6 सप्ताह बाद हालातों को देखते हुए चुनाव आगे खिसकाने के लिए फिर से प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं.
न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र और करीब 9 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. राज्य सरकार की ओर से सतीश कुमार शर्मा की याचिका में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने गत 3 दिसंबर को याचिका खारिज करते हुए नवसृजित निगमों के लिए गत 28 अक्टूबर को जारी अधिसूचना से 6 माह की अवधि 17 अप्रैल 2020 तक चुनाव कराने को कहा था.
पढ़ें- खबर का असर : राजस्थान सचिवालय में अस्थाई प्रवेश पर लगी रोक
इसकी पालना में राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में नवसृजित सभी 6 नगर निगम में चुनाव कराने की तैयारियां भी पूरी कर ली. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि फिलहाल कोरोना वायरस का विश्वव्यापी संकट पैदा हो गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है. वहीं गत 6 मार्च को राज्य सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की है.
संक्रमण की आशंका को देखते हुए तीनों जिला निर्वाचन अधिकारियों ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर चुनाव स्थगित कराने की गुहार की है. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि चुनाव में कई लोग एक ईवीएम का उपयोग करते हैं. ऐसे में यदि इस समय चुनाव हुए तो आमजन में संक्रमण हो सकता है. आंध्र प्रदेश में निगम चुनाव भी इसके चलते स्थगित किए गए हैं. ऐसे में नवसृजित नगर निगमों में चुनाव कराने की अंतिम तिथि से 6 सप्ताह के लिए चुनाव स्थगित करने की अनुमति दी जाए. वहीं, इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट का लिखित आदेश आने के बाद ही आयोग इस संबंध में फैसला करेगा.