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राजस्थान निकाय चुनाव : निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने किया एक्शन प्लान तैयार, 20 हजार सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात - जयपुर की ताजा खबर

प्रदेश में निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव को लेकर आयोग ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया हैं. 49 नगर निकायों की जिम्मेदारी 20 हजार कर्मिकों और 20 हजार सुरक्षा जवानों को दी गई हैं.

municipal elections in rajasthan, राजस्थान में निकाय चुनाव
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Published : Oct 26, 2019, 11:54 PM IST

जयपुर. प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है. कार्यक्रम जारी होने के साथ ही अब प्रदेश में चुनावी क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. 49 नगर निकायों में होने वाले चुनाव निष्पक्ष और भयमुक्त हो इसको लेकर प्रदेश के 20 हजार कार्मिकों और 20 हजार जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को प्रदेश की 49 नगर निकायों के चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए है. निकाय चुनाव आदर्श आचार संहिता के साथ संम्पन हो, इसको लेकर भी आवश्यक एक्शन प्लान बनाया गया है. आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कि 20 हजार कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है. ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके.

चुनाव को लेकर आयोग ने किया एक्शन प्लान तैयार

वहीं चुनाव के लिए किसी तरह का कोई भय या दबाव नहीं रहे, इसको लेकर 20 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में पिछले दिनों बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. पुलिस के आला अधिकारी ने आश्वस्त किया कि चुनाव में किस तरह की कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा.

आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही चुनावी क्षेत्र में आदर्श आचार सहिंता भी लागू हो गई है. चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी के खर्चे तय किये गए है. हालांकि आयोग के अनुसार नगर निकाय चुनाव के खर्चे में वर्ष 2019-20 में बढ़ोतरी की गई है. निगम के उम्मीदवार के लिए 2 लाख 50 हजार, नगर परिषद के सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार, नगर पालिका सदस्य के लिए 1 लाख रुपए तय किए गए हैं.

पढे़ं: सचिन पायलट की अध्यक्षता में हुई 4 बैठकों के बाद भी 13 जिलों का पंचायत पुनर्गठन का काम अधूरा

इसी प्रकार नगर निगम उम्मीदवार के लिए तीन वाहन, नगरपालिका उम्मीदवार के लिए एक वाहन की सीमा तय की गई हैं. उम्मीदवार को इसका पूर्ण विवरण चुनाव परिणाम के 15 दिन के भीतर निर्वाचन अधिकारी को देना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों एवं लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए भी निर्वाचन अधिकारी से लिखित अनुमति आवश्यक होगी. साथ ही इस पर रात 10:00 बजे से 6:00 बजे तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. आयोग की तरफ से आदर्श आचार सहिंता की पालना को लेकर ऑब्जर्वर लगाए गए हैं.

जयपुर. प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है. कार्यक्रम जारी होने के साथ ही अब प्रदेश में चुनावी क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. 49 नगर निकायों में होने वाले चुनाव निष्पक्ष और भयमुक्त हो इसको लेकर प्रदेश के 20 हजार कार्मिकों और 20 हजार जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को प्रदेश की 49 नगर निकायों के चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए है. निकाय चुनाव आदर्श आचार संहिता के साथ संम्पन हो, इसको लेकर भी आवश्यक एक्शन प्लान बनाया गया है. आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कि 20 हजार कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है. ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके.

चुनाव को लेकर आयोग ने किया एक्शन प्लान तैयार

वहीं चुनाव के लिए किसी तरह का कोई भय या दबाव नहीं रहे, इसको लेकर 20 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में पिछले दिनों बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. पुलिस के आला अधिकारी ने आश्वस्त किया कि चुनाव में किस तरह की कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा.

आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही चुनावी क्षेत्र में आदर्श आचार सहिंता भी लागू हो गई है. चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी के खर्चे तय किये गए है. हालांकि आयोग के अनुसार नगर निकाय चुनाव के खर्चे में वर्ष 2019-20 में बढ़ोतरी की गई है. निगम के उम्मीदवार के लिए 2 लाख 50 हजार, नगर परिषद के सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार, नगर पालिका सदस्य के लिए 1 लाख रुपए तय किए गए हैं.

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इसी प्रकार नगर निगम उम्मीदवार के लिए तीन वाहन, नगरपालिका उम्मीदवार के लिए एक वाहन की सीमा तय की गई हैं. उम्मीदवार को इसका पूर्ण विवरण चुनाव परिणाम के 15 दिन के भीतर निर्वाचन अधिकारी को देना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों एवं लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए भी निर्वाचन अधिकारी से लिखित अनुमति आवश्यक होगी. साथ ही इस पर रात 10:00 बजे से 6:00 बजे तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. आयोग की तरफ से आदर्श आचार सहिंता की पालना को लेकर ऑब्जर्वर लगाए गए हैं.

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जयपुर

प्रदेश में निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव को लेकर आयोग ने एक्शन प्लान , 49 नगर निकायों की जिम्मीदरी 20 हजार कर्मिकों और 20 हजार सुरक्षा जवानों के जिम्मे

एंकर:- प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है , कार्यक्रम जारी होने के साथ ही अब प्रदेश में चुनावी क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है , 49 नगर निकायों में होने वाले चुनाव निष्पक्ष और भयमुक्त हो इसको लेकर प्रदेश के 20 हजार कार्मिकों और 20 हजार जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है ,


Body:VO:- राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को प्रदेश की 49 नगर निकायों के चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया निकाय चुनाव आदर्श आचार संहिता के साथ संम्पन हो इसको लेकर भी आवश्यक एक्शन प्लान बनाया गया है , आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कि 20 हजार कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके , वहीं चुनाव के लिए किसी तरह का कोई भय या दबाव नहीं रहे इसको लेकर 20 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए , आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में पिछले दिनों बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं , पुलिस के आला अधिकारी ने आश्वस्त किया कि चुनाव में किस तरह की कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा ,
आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ चुनावी क्षेत्र में आदर्श आचार सहिंता भी लागू हो गई है , चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी के खर्चे तय किये गए है , हालांकि आयोग के अनुसार नगर निकाय चुनाव के खर्चे में वर्ष 2019-20 में बढ़ोतरी की गई है , निगम के उम्मीदवार के लिए 2 लाख 50 हजार , नगर परिषद के सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार , नगर पालिका सदस्य के लिए ₹1 लाख तय किए गए हैं , इसी प्रकार नगर निगम उम्मीदवार के लिए तीन वाहन , नगर परिषद उम्मीदवार के दौरान , नगरपालिका उम्मीदवार के लिए 1 वाहन की सीमा तय की गई है , उम्मीदवार को इसका पूर्ण विवरण चुनाव परिणाम के 15 दिन के भीतर निर्वाचन अधिकारी को देना होगा
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए भी निर्वाचन अधिकारी से लिखित अनुमति आवश्यक होगी और इस पर रात 10:00 बजे से 6:00 बजे तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा , आयोग की तरफ से आधे आदर्श आचार सहिंता की पालना को लेकर ऑब्जर्वर लगाए गए हैं ,
बाइट:- पीएस मेहरा - आयुक्त , राज्य निर्वाचन आयोग


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