जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने नगर निगम चुनाव 2020 के तहत पोस्टर, बैनर, स्पीकर या अन्य प्रचार सामग्री लगाकर शहरों के सौंदर्य को बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सार्वजनिक स्थलों का स्वरूप बिगाड़ने वालों पर स्थानीय प्रशासन संपत्ति विरूपण संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करे.
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर, जोधपुर और कोटा जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से चर्चा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि तीनों शहर किसी ना किसी रूप से हेरिटेज का हिस्सा रहे. ऐसे में उनका स्वरूप किसी स्तर पर ना बिगड़े. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में उल्लंघन करने वालों पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाए.
पीएस मेहरा ने कहा कि तीनों शहरों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है. ऐसे में मतगणना केंद्र मतदान स्थल और ईवीएम संग्रहण स्थलों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए. इसके अलावा मतदाताओं को दी जाने वाली निर्धारित न्यूनतम सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए. उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारीगण मतदान केंद्रों मतगणना स्थलों पर स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें.
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आयुक्त ने सामान्य से लगने वाले सभी विषयों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ मतदान स्थल पर पहुंचने के मार्गों की नालियों मेनहोल आदि को भी मतदान दिवस से पूर्व मरमत करवाने के निर्देश दिए. सभी निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने आयुक्त को सभी व्यवस्थाओं समय रहित सुनिश्चित करने चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने के लिए आश्वासन दिया.
बता दें कि जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर, कोटा उत्तर में सदस्यों के लिए 29 अक्टूबर और जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में 1 नवंबर को सुबह 7:30 से शाम 5:00 बजे तक मतदान होगा. जबकि मतगणना 3 नवंबर को प्रात 9:00 बजे से होगी. वीडियो कांफ्रेंस के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित सचिव अशोक जैन सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे.