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निगम चुनाव: पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थमा, जान लीजिए क्या जारी हुए निर्देश

नगर निगम हेरिटेज में पहले चरण के तहत होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार मंगलवार शाम पांच बजे थम गया. इसी के साथ अब प्रत्याशी प्रचार नहीं कर सकेंगे. 29 अक्टूबर को होने वाले नगर निगम के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है. इसके तहत नगर निगम में सार्वजनिक सभा और लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. साथ ही प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र पर ले जाने पर रोक रहेगी.

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पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार थमा
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Published : Oct 27, 2020, 8:50 PM IST

जयपुर. जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर पूरी होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही. इस दौरान लाउडस्पीकरों का उपयोग कर सकेंगे. साथ ही मतदान दिवस पर कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा.

कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र और इसकी 100 मीटर की परिधि में किसी मतदाता से मत संयाचना नहीं कर सकेगा और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने देगा. अभ्यर्थी द्वारा स्थापित किए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर अधिकतम एक मेज और एक कुर्सी लगाई जा सकेगी. बूथ पर छाया के लिए छाता या त्रिपाल लगाया जा सकता है. साइडों में कनात या टेन्ट लगाने की अनुमति नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: 3 नगर निगमों में थमा चुनाव प्रचार-प्रसार का शोर, अब डोर-टू-डोर जनसंपर्क पर जोर

मतदान के दौरान जारी निर्देश...

  • कलेक्टर नेहरा ने बताया कि किसी भी मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे प्रदर्शित पोस्टर या बैनर नहीं लगाए जाएंगे.
  • मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है, जिसका आकार 2x5 फीट से अधिक नहीं होगा. ऐसे निर्वाचन बूथों का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जाएगा.
  • मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड संख्या एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा. अन्य किसी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा.
  • मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या जाने के लिए वाहनों के उपयोग, मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास अनुचित आचरण करना, मतदान की कार्रवाई में बांधा डालना जैसे कार्य आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माने जाएंगे.
  • अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र के बाहर बनाए जाने वाले बूथ पर अपने स्तर से सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जाएगा.
  • अभ्यर्थी को यह सुनिशिचत करना होगा कि ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाए और ऐसे किसी व्यक्ति को वहां खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जाए, जिसने अपना मत दे दिया हो. अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण होने चाहिए. उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाए. कैम्पों में खाद्य पदार्थ नहीं दिए जा सकेंगे.
  • सहायता बूथ पर भीड़ जमा नहीं हो, इसके लिए एक बार में केवल एक व्यक्ति या मतदाता ही खड़ा हो सकेगा. कोविड- 19 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करनी होगी. इन बूथों पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं रखी जाएगी.
  • जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटा दिया जाएगा और आयोग की सम्बन्धित अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर. जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर पूरी होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही. इस दौरान लाउडस्पीकरों का उपयोग कर सकेंगे. साथ ही मतदान दिवस पर कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा.

कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र और इसकी 100 मीटर की परिधि में किसी मतदाता से मत संयाचना नहीं कर सकेगा और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने देगा. अभ्यर्थी द्वारा स्थापित किए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर अधिकतम एक मेज और एक कुर्सी लगाई जा सकेगी. बूथ पर छाया के लिए छाता या त्रिपाल लगाया जा सकता है. साइडों में कनात या टेन्ट लगाने की अनुमति नहीं होगी.

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मतदान के दौरान जारी निर्देश...

  • कलेक्टर नेहरा ने बताया कि किसी भी मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे प्रदर्शित पोस्टर या बैनर नहीं लगाए जाएंगे.
  • मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है, जिसका आकार 2x5 फीट से अधिक नहीं होगा. ऐसे निर्वाचन बूथों का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जाएगा.
  • मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड संख्या एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा. अन्य किसी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा.
  • मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या जाने के लिए वाहनों के उपयोग, मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास अनुचित आचरण करना, मतदान की कार्रवाई में बांधा डालना जैसे कार्य आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माने जाएंगे.
  • अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र के बाहर बनाए जाने वाले बूथ पर अपने स्तर से सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जाएगा.
  • अभ्यर्थी को यह सुनिशिचत करना होगा कि ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाए और ऐसे किसी व्यक्ति को वहां खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जाए, जिसने अपना मत दे दिया हो. अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण होने चाहिए. उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाए. कैम्पों में खाद्य पदार्थ नहीं दिए जा सकेंगे.
  • सहायता बूथ पर भीड़ जमा नहीं हो, इसके लिए एक बार में केवल एक व्यक्ति या मतदाता ही खड़ा हो सकेगा. कोविड- 19 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करनी होगी. इन बूथों पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं रखी जाएगी.
  • जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटा दिया जाएगा और आयोग की सम्बन्धित अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी.
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