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प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर स्थापित होंगे E-Friend Center - प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

राज्य सरकार ने उचित मूल्य दुकानदारों की आय में वृद्धि करने के लिए ई-मित्र केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं. इसके लिए स्वयं के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा.

जयपुर समाचार, jaipur news
ई-मित्र केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी
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Published : May 23, 2020, 8:49 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार ने प्रदेश में उचित मूल्य दुकानदारों की आय में वृद्धि करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर ई-मित्र केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं. इसके लिए उचित मूल्य दुकानदारों को स्वयं के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा.

ई-मित्र केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 खंड-20 और उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) आदेश 20 मार्च 2015 में दी हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य की दुकानों पर ई-मित्र केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं.

पढ़ें- राजगढ़ SHO सुसाइड मामला: CM गहलोत के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच

रमेश मीणा ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदारों को ई-मित्र कियोस्क के संचालन के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से निर्धारित की गई शर्तों की पालना करनी होगी. उचित मूल्य दुकानदारों को वितरण प्रणाली और राशन वितरण का काम बाधित न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखना होगा.

पीडीएस के बजट का उपयोग ई-मित्र उपयोग संचालन में नहीं किया जाए

रमेश मीणा ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदारों की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध बजट या राशि का उपयोग ई-मित्र की कियोस्क के संचालन में नहीं कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि राशन डीलर को ई-मित्र केंद्र स्थापित करने में किसी भी प्रकार की वित्तीय तकनीकी या अन्य कोई सहायता नहीं दी जाएगी. उचित मूल्य दुकानदारों की ओर से निर्धारित की गई शर्तों की पालना नहीं करने पर नियमानुसार लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.

जयपुर. राज्य सरकार ने प्रदेश में उचित मूल्य दुकानदारों की आय में वृद्धि करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर ई-मित्र केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं. इसके लिए उचित मूल्य दुकानदारों को स्वयं के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा.

ई-मित्र केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 खंड-20 और उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) आदेश 20 मार्च 2015 में दी हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य की दुकानों पर ई-मित्र केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं.

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रमेश मीणा ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदारों को ई-मित्र कियोस्क के संचालन के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से निर्धारित की गई शर्तों की पालना करनी होगी. उचित मूल्य दुकानदारों को वितरण प्रणाली और राशन वितरण का काम बाधित न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखना होगा.

पीडीएस के बजट का उपयोग ई-मित्र उपयोग संचालन में नहीं किया जाए

रमेश मीणा ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदारों की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध बजट या राशि का उपयोग ई-मित्र की कियोस्क के संचालन में नहीं कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि राशन डीलर को ई-मित्र केंद्र स्थापित करने में किसी भी प्रकार की वित्तीय तकनीकी या अन्य कोई सहायता नहीं दी जाएगी. उचित मूल्य दुकानदारों की ओर से निर्धारित की गई शर्तों की पालना नहीं करने पर नियमानुसार लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.

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