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जयपुर: बिना बिल बेची जा रही थी मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाएं, औषधि नियंत्रण की टीम ने की कार्रवाई - action of drug control department

जयपुर के एक मेडिकल स्टोर पर बिना बिल के नशीली दवाईयों की बिक्री की जा रही थी. जिसकी सूचना मिलने पर औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए नशीली दवाईयों की स्टॉक सीज कर दी.

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मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई
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Published : Jun 11, 2021, 10:35 PM IST

जयपुर. राजधानी जयपुर में नशीली दवाओं से जुड़ा एक मामला सामने आया है. जिसके बाद औषधि नियंत्रक विभाग की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि एक मेडिकल स्टोर पर बिना बिल नशीली दवाओं को बेचा जा रहा था और एक्सपायर दवाइयों का रखरखाव भी सही नहीं पाया गया.

शुक्रवार को औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा के नेतृत्व में औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारियों ने पारीक मेडिकल एंड जनरल स्टोर नाहरगढ़ रोड पर छापामार कार्रवाई की. नाहरगढ़ थाने को उक्त मेडिकल स्टोर के खिलाफ नशीली दवाइयां बेचने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, टीम जब निरीक्षण के लिए पहुंची तो मेडिकल स्टोर पर नशीली दवा अल्प्राजोलम एवं ट्रामाडोल बिना बिल के बेचना पाया गया तथा बिल बुक में पुरानी तिथियों के कई बिल खाली पाए गए.

पढ़ें- कोरोना संकट के कारण सीएस परीक्षा का नया शेड्यूल जारी, 13 और 14 अगस्त को फॉउंडेशन का एग्जाम

इसके अलावा फर्म द्वारा अवधि पार औषधियों का रखरखाव सही नहीं पाया गया और फर्म द्वारा शेड्यूल H1 औषधियों का रिकॉर्ड भी संधारित नहीं पाया गया. ऐसे में विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए नशीली दवाईयों की स्टॉक सीज कर दी.

जयपुर. राजधानी जयपुर में नशीली दवाओं से जुड़ा एक मामला सामने आया है. जिसके बाद औषधि नियंत्रक विभाग की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि एक मेडिकल स्टोर पर बिना बिल नशीली दवाओं को बेचा जा रहा था और एक्सपायर दवाइयों का रखरखाव भी सही नहीं पाया गया.

शुक्रवार को औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा के नेतृत्व में औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारियों ने पारीक मेडिकल एंड जनरल स्टोर नाहरगढ़ रोड पर छापामार कार्रवाई की. नाहरगढ़ थाने को उक्त मेडिकल स्टोर के खिलाफ नशीली दवाइयां बेचने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, टीम जब निरीक्षण के लिए पहुंची तो मेडिकल स्टोर पर नशीली दवा अल्प्राजोलम एवं ट्रामाडोल बिना बिल के बेचना पाया गया तथा बिल बुक में पुरानी तिथियों के कई बिल खाली पाए गए.

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इसके अलावा फर्म द्वारा अवधि पार औषधियों का रखरखाव सही नहीं पाया गया और फर्म द्वारा शेड्यूल H1 औषधियों का रिकॉर्ड भी संधारित नहीं पाया गया. ऐसे में विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए नशीली दवाईयों की स्टॉक सीज कर दी.

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