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जयपुर: गेहूं वितरण को लेकर जिला रसद विभाग के अधिकारी की लापरवाही

जयपुर में गेहूं वितरण को लेकर जिला रसद विभाग के अधिकारी की लापरवाही सामने आई है. मानसरोवर में जिस दुकान से विशेष श्रेणी और प्रवासियों को गेहूं वितरित किया गया है, उस दुकान के अटैचमेंट के आदेश जिला रसद अधिकारी ने 15 दिन पहले ही दे दिए थे.

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गेहूं वितरण को लेकर जिला रसद विभाग के अधिकारी की लापरवाही
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Published : Jun 19, 2020, 11:59 AM IST

जयपुर. गेहूं वितरण को लेकर जिला रसद विभाग के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं. ऐसा ही एक मामला मानसरोवर की उचित मूल्य की दुकान पर नजर आया है, जहां जिला रसद अधिकारी के आदेश ही हवा हो गए और उसी दुकान से विशेष श्रेणी और प्रवासियों को गेहूं वितरित किया गया.

गेहूं वितरण को लेकर जिला रसद विभाग के अधिकारी की लापरवाही

जानकारी के अनुसार 3 जून को उचित मूल्य की दुकान 583 बी का अटैचमेंट 672 ए से हटाकर दुकान 672 पर किया गया. इसके लिए जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी ने आदेश भी जारी किया. 17 जून तक विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टर ने जिला रसद अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं की. डीलर ने इस माह का गेहूं भी अपने यहां उतरवा लिया, जबकि गेहूं दुकान नंबर 672 पर जाना था. जिला रसद अधिकारी के आदेश के 15 दिन निकलने के बावजूद भी दुकान नंबर उचित मूल्य की दुकान 583 बी को 672 ए से अलग कर इसका अटैचमेंट 672 से नहीं किया. ऐसा आरोप है कि 672 ए के डीलर और इंस्पेक्टर की मिलीभगत से यह कार्य हुआ है.

बता दें कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम कनिष्क सैनी ने 3 जून को एक आदेश निकाला था. इस आदेश के अनुसार डिवीजन 13 में 583 बी उचित मूल्य की दुकान को द्वारका प्रसाद की उचित मूल्य की दुकान 672 के साथ और सुशीला देवी की 588 बी उचित मूल्य की दुकान को हेमलता की दुकान 587 के साथ अटैच किया था. 16 जून को 672 ए दुकान पर चना भी उतारा गया था.

यह भी पढ़ें- सिरोहीः ACB की कार्रवाई में 8 हजार की रिश्वत लेते उप रजिस्ट्रार ट्रैप

इस संबंध में उचित मूल्य की दुकान संख्या 672 ए के डीलर केसर देव सैनी को जिला रसद अधिकारी ने एक नोटिस भी जारी किया. नोटिस में कहा गया है कि 12 दिन का समय पूरा होने के बाद भी हटाई गई उचित मूल्य की दुकान संख्या 583 बी की पोस मशीन और स्टॉक संबंधित उचित मूल्य दुकानदार दुकान संख्या 672 को स्थानांतरित नहीं किया गया है. यह राजस्थान खाद्यान्न और अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 का उल्लंघन है. इसलिए उचित मूल्य की दुकान संख्या 583 बी की पोस मशीन और स्टॉक उचित मूल्य की दुकान 672 के डीलर को देने के आदेश दिया गया. साथ ही 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया. यह नोटिस 15 जून को जारी किया गया है.

अभी भी ठेके पर चल रही है दुकान

दुकान नंबर 585 मनोज कुमार शर्मा के नाम से है, लोगों का कहना है कि मनोज कुमार शर्मा जयपुर में रहता नहीं है. कई वर्षों से यह दुकान ठेके पर चल रही है. विभाग में इसकी शिकायत भी कर दी गई है. इसके बावजूद भी विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही. जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी का कहना है कि इस मामले में अभी जांच जारी है.

जयपुर. गेहूं वितरण को लेकर जिला रसद विभाग के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं. ऐसा ही एक मामला मानसरोवर की उचित मूल्य की दुकान पर नजर आया है, जहां जिला रसद अधिकारी के आदेश ही हवा हो गए और उसी दुकान से विशेष श्रेणी और प्रवासियों को गेहूं वितरित किया गया.

गेहूं वितरण को लेकर जिला रसद विभाग के अधिकारी की लापरवाही

जानकारी के अनुसार 3 जून को उचित मूल्य की दुकान 583 बी का अटैचमेंट 672 ए से हटाकर दुकान 672 पर किया गया. इसके लिए जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी ने आदेश भी जारी किया. 17 जून तक विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टर ने जिला रसद अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं की. डीलर ने इस माह का गेहूं भी अपने यहां उतरवा लिया, जबकि गेहूं दुकान नंबर 672 पर जाना था. जिला रसद अधिकारी के आदेश के 15 दिन निकलने के बावजूद भी दुकान नंबर उचित मूल्य की दुकान 583 बी को 672 ए से अलग कर इसका अटैचमेंट 672 से नहीं किया. ऐसा आरोप है कि 672 ए के डीलर और इंस्पेक्टर की मिलीभगत से यह कार्य हुआ है.

बता दें कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम कनिष्क सैनी ने 3 जून को एक आदेश निकाला था. इस आदेश के अनुसार डिवीजन 13 में 583 बी उचित मूल्य की दुकान को द्वारका प्रसाद की उचित मूल्य की दुकान 672 के साथ और सुशीला देवी की 588 बी उचित मूल्य की दुकान को हेमलता की दुकान 587 के साथ अटैच किया था. 16 जून को 672 ए दुकान पर चना भी उतारा गया था.

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इस संबंध में उचित मूल्य की दुकान संख्या 672 ए के डीलर केसर देव सैनी को जिला रसद अधिकारी ने एक नोटिस भी जारी किया. नोटिस में कहा गया है कि 12 दिन का समय पूरा होने के बाद भी हटाई गई उचित मूल्य की दुकान संख्या 583 बी की पोस मशीन और स्टॉक संबंधित उचित मूल्य दुकानदार दुकान संख्या 672 को स्थानांतरित नहीं किया गया है. यह राजस्थान खाद्यान्न और अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 का उल्लंघन है. इसलिए उचित मूल्य की दुकान संख्या 583 बी की पोस मशीन और स्टॉक उचित मूल्य की दुकान 672 के डीलर को देने के आदेश दिया गया. साथ ही 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया. यह नोटिस 15 जून को जारी किया गया है.

अभी भी ठेके पर चल रही है दुकान

दुकान नंबर 585 मनोज कुमार शर्मा के नाम से है, लोगों का कहना है कि मनोज कुमार शर्मा जयपुर में रहता नहीं है. कई वर्षों से यह दुकान ठेके पर चल रही है. विभाग में इसकी शिकायत भी कर दी गई है. इसके बावजूद भी विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही. जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी का कहना है कि इस मामले में अभी जांच जारी है.

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